शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले के किया था मानहानि केस, मुंबई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे, संजय राउत को भेजा समन
मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने प्रक्रिया जारी की है और शिवसेना (यूबीटी) नेताओं उद्धव ठाकरे और संजय राउत को सेना से अलग हुए गुट के राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि शिकायत में तलब किया है।
यह शिकायत सेना के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित एक आर्टिकल पर दर्ज की गई थी। जबकि ठाकरे मुख्य संपादक हैं, राउत कार्यकारी संपादक हैं।
अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेवरी एसबी काले ने सोमवार को समन जारी किया और ठाकरे - महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद राउत को 14 जुलाई को उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
शेवाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विद्रोही शिवसेना गुट से मुंबई के दक्षिण-मध्य निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं।
उन्होंने 'सामना' के मराठी और हिंदी संस्करणों में उनके खिलाफ 'अपमानजनक लेख' प्रकाशित करने के लिए आईपीसी की धारा 500 (मानहानि की सजा) और 501 (अपमानजनक होने की जानकारी रखते हुए सामग्री को छापना) के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत दर्ज की।
वकील चित्रा सालुंके के माध्यम से दायर शिकायत में, शेवाले ने आरोप लगाया कि 29 दिसंबर, 2022 के आर्टिकल में गलत तरीके से कहा गया है कि उनका कराची में रियल एस्टेट व्यवसाय है।
शुरुआत में मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत शिकायत की पुलिस जांच का निर्देश दिया। इसके बाद सीआरपीसी की धारा 204 के तहत समन जारी किया गया।
"शिकायतकर्ता ने उक्त आर्टिकल्स में लगाए गए सभी आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया और स्पष्ट रूप से कहा कि यह आम जनता के सामने उनकी छवि खराब करने के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उसकी प्रतिष्ठा और राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने का एक कमजोर प्रयास है।"
इसमें कहा गया है कि आर्टिकल एक "मनगढ़ंत कहानी, "किसी भी मैरिट से रहित" और "प्रतिशोध पत्रकारिता" का एक उत्कृष्ट उदाहरण थे।