[मोटर दुर्घटना में मौत] दावेदार को पैरेंटल कंसोर्टियम के तहत मुआवजा नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह "बच्चा" नहीं है: तेलंगाना हाईकोर्ट

Update: 2022-08-02 04:08 GMT

तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने हाल ही में एक मोटर दुर्घटना मृत्यु (Motor Accident Death) मामले में एक 50 वर्षीय दावेदार को पैरेंटल कंसोर्टियम के प्रमुख के तहत मुआवजे की अनुमति नहीं दी, यह कहते हुए कि वह एक "बच्चा" नहीं है।

पूरा मामला

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश से व्यथित होकर मुआवजे में वृद्धि के लिए दावेदार द्वारा अपील दायर की गई थी। ट्रिब्यूनल ने 1,96,000 रुपये की राशि प्रदान की थी, लेकिन दावेदार ने 6,00,000 रुपए का दावा किया था।

मृतक दावेदार की मां थी। दावा याचिका में यह तर्क दिया गया कि मृतक सब्जी का व्यवसाय करके 15,000 रुपये कमाती थीं और प्रतिवादी की लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण 31.03.2014 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

अपीलकर्ता के वकील ने कई आधारों के बीच तर्क दिया कि अपीलकर्ता पैरेंटल कंसोर्टियम के तहत मुआवजे का हकदार है। लेकिन दूसरी प्रतिवादी-बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि दावेदार पैरेंटल कंसोर्टियम के तहत मुआवजे का हकदार नहीं है क्योंकि वह बच्चा नहीं है।

दलीलों के समर्थन में, दूसरे प्रतिवादी के वकील ने मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम और अन्य (2018) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया।

कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस जी अनुपमा चक्रवर्ती ने कहा कि दावेदार की उम्र 50 वर्ष है और इसलिए वह पैरेंटल कंसोर्टियम के लिए हकदार नहीं हो सकता।

मेग्मा जनरल इंश्योरेंस केस (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने पैरेंटल कंसोर्टियम के अधिकार के लिए निम्नलिखित का पालन करने को कहा था।

कोर्ट ने कहा था,

"माता-पिता की सहायता, सुरक्षा, स्नेह, समाज, अनुशासन, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के नुकसान के लिए माता-पिता की अकाल मृत्यु पर बच्चे को पैरेंटल कंसोर्टियम दिया जाता है। अधिनियम के तहत मोटर वाहन दुर्घटनाओं में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को पैरेंटल कंसोर्टियम प्रदान किया जाता है।"

इस आधार पर, पैरेंटल कंसोर्टियम के प्रमुख के तहत मुआवजे से इनकार कर दिया गया, लेकिन अपील को मुआवजे को ब्याज के साथ 7.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाकर 4,06,400 रुपये करने की अनुमति दी गई।

केस टाइटल: मदीनम राजू बनाम बी.सैनाथ एंड अन्य

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