मोटर दुर्घटना मुआवजा- दावेदार भविष्य की आय के नुकसान के ‌लिए, विकलांगता की सीमा के अनुपात में दावे का हकदार; भले ही पूरी आय का नुकसान न हुआ होः बॉम्‍बे हाईकोर्ट

Update: 2022-01-27 10:32 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि भविष्य की कमाई के नुकसान के कारण आवेदक जिस मुआवजे का हकदार होगा, भले ही स्थायी विकलांगता के कारण उसकी आय का पूरा नुकसान न हुआ हो, मुआवजे का निर्धारण करते समय आवेदक अपनी विकलांगता की सीमा के अनुरूप आनुपातिक काल्पनिक आय का हकदार होगा।

तदनुसार, अदालत ने अपीलकर्ता-दावेदार को दिए गए मुआवजे को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2,70,000 रुपये कर दिया।

बॉम्‍बे हाईकोर्ट, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पालघर के एक आक्षेपित निर्णय के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अपीलकर्ता-मूल दावेदार को एक मोटर दुर्घटना में हुई 20% स्थायी विकलांगता के लिए 50,000 रुपये का एकमुश्त मुआवजा दिया गया।

ट्रिब्यूनल ने अपने आक्षेपित निर्णय और 25 अक्टूबर, 2010 के निर्णय में कुल 70,000/- रुपये का मुआवजा दिया था, जिसमें चिकित्सा व्यय के लिए 20,000/- रुपये और आवेदक की विकलांगता के लिए 50,000/- रुपये शामिल थे।

यह विचार करते हुए कि क्या ट्रिब्यूनल का 50,000 रुपये का एकमुश्त मुआवजा देना उचित था, जस्टिस एनजे जमादार ने अपने फैसले में कहा कि एमवी एक्ट, 1988 की धारा 166 के तहत अदालतों को "न्यायसंगत" मुआवजा देने के लिए वैधानिक रूप से आदेश दिया गया है।

न्यायालय ने आगे कहा कि "न्यायसंगत" मुआवजे का निर्धारण करने में व्यक्तिपरकता और मनमानी के तत्व को दूर करने के लिए, अदालतों ने निर्धारित किया है कि व्यक्तिगत चोट के मामलों में मुआवजे का निर्धारण दो व्यापक श्रेणियों आर्थिक नुकसान और गैर-आर्थिक क्षति के तहत किया जाता है।

इस आलोक में, न्यायालय ने नोट किया कि ट्रिब्यूनल ने उस शीर्षक के पहलुओं पर ध्यान दिए बिना एकमुश्त मुआवजा दिया जिसके तहत आवेदक मुआवजे का दावा करने का हकदार होगा। कोर्ट ने आगे नोट किया कि वर्तमान मामले में, आवेदक दो श्रेणियों के तहत मुआवजे का दावा करने का हकदार होगा- इलाज से संबंधित खर्च आदि और स्थायी विकलांगता के कारण भविष्य की कमाई का नुकसान।

भविष्य की कमाई का नुकसान

ट्रिब्यूनल अपने आक्षेपित आदेश में इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि आय का कोई नुकसान नहीं बताया गया था क्योंकि आवेदक वर्ष के पर्याप्त हिस्से के लिए कमा सकता था। इसके विपरीत, हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजे का निर्धारण करते समय कि आवेदक भविष्य की कमाई के नुकसान के लिए हकदार होगा, भले ही स्थायी विकलांगता के कारण आवेदक को आय का कुल नुकसान न हुआ हो, वह विकलांगता की सीमा के अनुरूप आनुपातिक काल्पनिक आय का हकदार होगा।

इसके अलावा, कोर्ट ने देखा कि संदीप खनुजा बनाम अतुल दांडे और अन्य और सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मानी गई उचित मुआवजे पर पहुंचने की विधि गुणक विधि होगी । आय के नुकसान और अन्य गैर-आर्थिक नुकसान के लिए, हाईकोर्ट ने मुआवजे को 50,000 रुपये से संशोधित किया, और उसे 2,70,000 रुपये कर दिया गया।

केस शीर्षक: हरेश्वर हरिश्चंद्र मिस्त्री बनाम प्रवीण बी नायक

कोरम: जस्टिस एनजे जामदार

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (बॉम्बे) 19

आदेश यहां पढ़ें/डाउनलोड करें

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