[मोटर दुर्घटना] उपचार करने वाले या विकलांगता का आकलन करने वाले डॉक्टर की जांच के बिना दावेदार विकलांगता प्रमाणपत्र पर भरोसा नहीं कर सकता: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

Update: 2023-06-26 07:54 GMT

Jammu and Kashmir and Ladakh High Court

जम्मू एंड कश्मीर एंड हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना दावों में उचित मुआवजा निर्धारित करने के लिए विकलांगता और आय का आकलन करने में सटीक चिकित्सा साक्ष्य की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है।

जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,

"किसी घायल/दावेदार की विकलांगता की प्रकृति और उसकी कमाई क्षमता पर इसके प्रभाव का पता लगाने के लिए, ट्रिब्यूनल को उस डॉक्टर के साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा, जिसने घायल का इलाज किया है या जिसने उसकी स्थायी विकलांगता का आकलन किया है। मात्र विकलांगता प्रमाण पत्र को पेश करना उसमें बताई गई विकलांगता की सीमा के प्रमाण के रूप में नहीं लिया जा सकता है।"

मौजूदा मामला एक दिसंबर, 2011 को हुई एक सड़क दुर्घटना का है, जब तेजी और लापरवाही से चलाई जा रही एक मारुति कार दावेदार से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग घायल हो गए। घायल पक्ष ने बाद में जम्मू में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर की, जिसमें दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई स्थायी विकलांगता के लिए मुआवजे की मांग की गई। दावेदार ने कमाई क्षमता के नुकसान का आरोप लगाया और मुआवजे के रूप में 17,80,0002 रुपये की राशि का दावा किया।

मामले में उत्तरदाताओं में से एक, बीमा कंपनी ने दावा याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि दावेदार द्वारा न्यूरो समस्या से संबंधित विकलांगता का आरोप पर्याप्त रूप से साबित नहीं हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि दावेदार का इलाज या जांच करने वाले किसी भी डॉक्टर को गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनी ने दावेदार की आय के बारे में चिंता जताई, यह कहते हुए कि 8,000 प्रति माह रुपये की दावा की गई राशि का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त सबूत थे।

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के बाद, जस्टिस संजय धर ने विकलांगता की सीमा निर्धारित करने में व्यापक चिकित्सा साक्ष्य के महत्व पर प्रकाश डाला।

राज कुमार बनाम अजय कुमार, (2011) का हवाला देते हुए, अदालत ने उन डॉक्टरों की गवाही दर्ज करने की आवश्यकता पर जोर दिया जिन्होंने घायल दावेदार की विकलांगता का इलाज या मूल्यांकन किया है। पीठ ने रेखांकित किया कि संबंधित चिकित्सीय साक्ष्य के बिना केवल विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना विकलांगता की सीमा को स्थापित करने के लिए अपर्याप्त माना जाता है।

अदालत ने कहा कि इस मामले में, दावेदार ने पूरी तरह से स्थायी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र पर भरोसा किया था, लेकिन उसका मूल्यांकन करने वाले डॉक्टर को गवाह के रूप में पेश करने में विफल रहा। अदालत ने आगे कहा कि दावेदार ने एक डॉक्टर को पेश किया जिसने न तो दावेदार का इलाज किया, न ही उसकी जांच की, न ही वह संबंधित चिकित्सा क्षेत्र (न्यूरोलॉजी) से संबंधित था।

"दावेदार उस डॉक्टर की जांच किए बिना मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए विकलांगता प्रमाण पत्र पर भरोसा नहीं कर सकता जिसने या तो उसका इलाज किया है या जिसने विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करते समय उसकी विकलांगता का आकलन किया है। वास्तविक तथ्य तभी सामने आएंगे जब संबंधित डॉक्टर का सबूत दर्ज किया जाएगा और उनसे जिरह की जाएगी।"

इसलिए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अकेले विकलांगता प्रमाण पत्र दावेदार के विकलांगता दावे को प्रमाणित नहीं कर सकता है। दावेदार की आय के आकलन के संबंध में, अदालत ने 15,000 रुपये की मासिक आय का संकेत देने वाले वेतन प्रमाण पत्र के अस्तित्व को स्वीकार किया।

हालांकि, यह नोट किया गया कि ट्रिब्यूनल दावेदार के नियोक्ता और विकलांगता का आकलन करने वाले डॉक्टर जैसे प्रमुख गवाहों की जांच करने में विफल रहा था। इन गवाहों को बुलाने और महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा करने की उपेक्षा करके, अदालत ने कहा कि न्यायाधिकरण उचित मुआवजा राशि निर्धारित करने में असमर्थ है।

नतीजतन, जस्टिस संजय धर ने अवॉर्ड को रद्द कर दिया और विकलांगता मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों और दावेदार के नियोक्ता को विकलांगता और दावेदार की वास्तविक आय,दोनों का पता लगाने के के निर्देश के साथ मामले को ट्रिब्यूनल में वापस भेज दिया।

केस टाइटल: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सुभाष चंदर बनाम सुभाष चंदर और अन्य नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 164

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