विभाग के पास आधुनिक अग्निशमन तकनीक नहीं: हरियाणा के मोरनी हिल्स में जंगल में लगी आग के बाद वन अधिकारी ने हाईकोर्ट को बताया
हरियाणा के मोरनी हिल्स में लगी भीषण आग के बाद क्षेत्र के प्रभागीय वन अधिकारी ने हाईकोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि विभाग के पास हवाई पानी जैसी आधुनिक अग्निशमन तकनीक नहीं है।
मोरनी-पिंजौर डिवीजन के प्रभागीय वन अधिकारी ने प्रस्तुत किया कि विभाग ने अप्रैल की शुरुआत में लगी शुरुआती आग को सफलतापूर्वक बुझाया और नियंत्रित किया। हालांकि, भीषण गर्मी और सूखे के बीच 18 मई से घटनाएं लगातार होने लगीं।
हरियाणा सरकार की ओर से अधिकारी ने कहा,
"यह गर्मी का मौसम असाधारण रूप से गर्म रहा है, जिसमें उच्च तापमान, कम आर्द्रता और लंबे समय तक सूखा रहा है, जिससे जंगल की जमीन पर सूखे चीड़ की सुइयां आग के प्रति बहुत संवेदनशील हो गई हैं। आग की घटनाएं अनुकूल आग की स्थिति और कभी-कभी अतिक्रमणकारियों स्थानीय निवासियों या आगंतुकों की लापरवाही के कारण हो सकती हैं।"
हलफनामे में आगे कहा गया कि वन अधिकारी आग की किसी भी घटना के लिए सतर्क हैं> अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ विभाग अग्निशमन उपकरणों की मदद से और फायर वॉचर्स और कर्मचारियों को तैनात करके आग बुझाने में सफल रहा है।
इसने इस दावे का खंडन किया कि वन विभाग जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्रों में वनरोपण करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभाग नियमित आधार पर वनरोपण अभ्यास करता है।
पेशे से वकील वैभव वत्स और उदय प्रताप सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) में यह घटनाक्रम सामने आया। याचिका में मोरनी के जंगलों में लगी आग को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई। यह आग कथित तौर पर 21 मई को लगी थी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आग अभी भी सक्रिय है और यह आस-पास के इलाकों में फैल रही है, जिसका न केवल मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बल्कि वन्य जीवन और पारिस्थितिकी संतुलन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। अदालत को बताया गया कि आज क्षेत्र में कोई सक्रिय जंगल की आग नहीं है।
पिछली सुनवाई में जस्टिस अर्चना पुरी और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की वेकेशन बेंच ने हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग के सचिव, उपायुक्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और प्रभागीय वन अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए राज्य से वर्तमान में सक्रिय आग और आग को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में लिखित जवाब दाखिल करने को कहा था।
अदालत ने जवाब को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया और मामले को आगे के विचार के लिए 19 जून के लिए सूचीबद्ध किया।