गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी की : स्कूल/कॉलेज/मेट्रो बंद रहेंगे, जिम 5 अगस्त से खुलेंगे

Update: 2020-07-29 17:27 GMT

गृह मंत्रालय ने कंटेंमेंट ज़ोन के बाहर लागू किए जाने वाले "अनलॉक 3" दिशानिर्देश जारी किए हैं जो 1 अगस्त, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक लागू होंगे।

नए अनलॉक दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

* रात के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध (नाइट कर्फ्यू) हटा दिया गया है।

* योग संस्थानों और जिमनेशियम को 5 अगस्त, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसके लिए एक एसओपी जारी किया जाएगा।

*  स्वतंत्रता दिवस के कार्यों को सामाजिक दूरी मानदंडों के साथ अनुमति दी जाएगी।

*  स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त, 2020 तक बंद रहेंगे।

*  वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है।

निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को कंटेंमेंट ज़ोन के बाहर की अनुमति दी जाएगी।

मेट्रो रेल

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान।

सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़े आयोजन को स्थिति के आकलन के आधार पर अनुमति देने के लिए तिथियां अलग से तय की जाएंगी।

यह सूचित किया गया है कि 31 अगस्त, 2020 तक कंटेंमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। कंटेंमेंट जोन में सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी।

केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्थिति के आकलन के आधार पर, कंटेंमेंट क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी है।

आदेश की प्रति डाउनलोड करें



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