'सबूत दिखाते हैं कि उसने देश-विरोधी गतिविधियां कीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामूहिक धर्मांतरण रैकेट मामले में उमर गौतम, 4 अन्य को जमानत देने से इनकार किया

Update: 2022-12-17 03:10 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मोहम्मद उमर गौतम को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे पिछले साल राज्य में सामूहिक धर्मांतरण रैकेट चलाने और राज्य भर में 1000 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

कोर्ट ने 4 अन्य सह आरोपियों को भी जमानत देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा जांच के दौरान गौतम के खिलाफ एकत्र किए गए सबूतों और उसके खिलाफ दायर चार्जशीट को ध्यान में रखते हुए जमानत से इनकार किया और कहा,

"सबूत दर्शाते हैं कि वह एक नापाक मंसूबे को हासिल करने के लिए असामाजिक तत्वों की मदद से राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था जो देश के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करेगा और विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच नफरत फैलाएगा और सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करेगा। उन्होंने विदेशों सहित विभिन्न स्रोतों से अपने व्यक्तिगत खातों में बड़ी राशि प्राप्त की है।"

कोर्ट ने राज्य द्वारा व्यक्त की गई आशंका पर भी विचार किया कि अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह फिर से ऐसी गतिविधियों में शामिल होगा, जो देश के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक होगा।

इस साल मई में विशेष न्यायाधीश, एनआईए / एटीएस / अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद गौतम ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

उस पर आईपीसी की धारा 420, 120-बी, 153-ए, 153-बी, 295-ए, 511 और यूपी धर्म परिवर्तन का निषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पूरा मामला

गौरतलब है कि यूपी एटीएस, जिसने पिछले साल कथित अवैध धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया था और गौतम (जो खुद हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे) को गिरफ्तार किया था। आरोप लगाया गया है कि गौतम और अन्य लोग जबरन धर्मांतरण के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामिक राज्य स्थापित करने की योजना बनाई और धर्मांतरण करने के लिए विभिन्न देशों से फंड प्राप्त किया।

यह भी आरोप लगाया गया है कि गौतम धर्मों के विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और गैर-मुस्लिम संप्रदायों को धर्म परिवर्तन और इस्लाम अपनाने के लिए प्रभावित करके भारत की संप्रभुता और अखंडता को बिगाड़ने में शामिल थे।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, राज्य ने तर्क दिया कि गौतम और उनके सहयोगी समाज के कमजोर वर्गों, बच्चों, महिलाओं और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों को निशाना बना रहे हैं और उनका उद्देश्य देश के नागरिकों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करके और समाज की शांति को भंग करने और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करना था और लक्ष्य जनसांख्यिकी को बदलना था।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह ऐसी गतिविधियों में शामिल होंगे जो देश के राष्ट्रीय एकीकरण को खतरे में डाल देंगे।

अपने बचाव में, गौतम के वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उनके संगठन इस्लामिक दावा सेंटर ने बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने धर्म के बावजूद वंचित लोगों के लिए काम किया और शपथ पत्र पर आश्वासन मिलने के बाद परिवर्तित लोगों के धर्मांतरण दस्तावेज तैयार करने में मदद की की। धर्म परिवर्तन का निर्णय लोगों ने स्वेच्छा से लिया है। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया गया है।

कोर्ट की टिप्पणियां

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, खंडपीठ ने कहा कि गौतम और उनके संगठन के खिलाफ आरोपों की प्रकृति और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि वह एक सिंडिकेट चला रहे थे और अन्य धर्मों के लोगों को अवैध रूप से इस्लाम में परिवर्तित करवा रहे थे।

अदालत ने आगे कहा,

"उन्हें अन्य धर्मों के प्रति घृणास्पद भाषण देने और अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हुए देखा गया है, क्योंकि जांच के दौरान यूट्यूब के कुछ वीडियो लिंक एकत्र किए गए हैं, जो अन्यथा अपीलकर्ता की मासूमियत को दर्शाते हैं।"

अदालत ने आतंकवाद विरोधी दस्ते द्वारा एकत्र किए गए सबूतों पर भी ध्यान दिया, जिसमें गौतम के बैंक विवरण दिखाए गए थे, जो दर्शाता है कि वह अपीलकर्ता के संगठन के उद्देश्यों को प्रचारित करने के लिए विदेशों से फंड प्राप्त कर रहा था, ताकि देश की जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के लिए अन्य धर्मों के लोगों को इस्लाम धर्मांतरित किया जा सके।

नतीजतन, अदालत ने उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की और राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 21 (4) के तहत दायर उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

केस टाइटल - मो. उमर गौतम बनाम यूपी राज्य [आपराधिक अपील संख्या - 1926/2022]

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 529

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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