महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट: बॉम्बे हाईकोर्ट में सीएम उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे के खिलाफ 'सार्वजनिक उपद्रव' और 'देशद्रोह' के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका दायर

Update: 2022-06-28 10:42 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray), संजय राउत (Sanjay Raut) और आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) के खिलाफ कथित 'सार्वजनिक उपद्रव' और 'देशद्रोह' के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका दायर की गई।

पुणे के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता हेमंत पाटिल ने उन्हें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस या दौरे आयोजित करने से रोकने की मांग की है।

पाटिल ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी विधायक वर्तमान में गुवाहाटी के रैडिसन ब्लू होटल में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि राउत और अन्य द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

याचिका में कहा गया है,

"शिवसेना समर्थकों ने महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिलों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया।"

कल, सात आम नागरिकों ने शिंदे और एमवीए सरकार के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें बागी विधायकों के मुंबई में कार्यालय में आकर फिर से कार्य शुरू करने की मांग की गई थी।

हालांकि, पाटिल का दावा है कि आदित्य ठाकरे और राउत ने उपनगरीय दहिसर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और शिंदे खेमे की आलोचना की।

याचिका में कहा गया है कि राउत ने कहा कि वर्तमान संकट शिवसेना को पुनर्जीवित करने का एक अवसर है। प्रतिवादी संख्या 7 (राउत) ने सभी 40 विधायकों को यह कहते हुए धमकी दी है कि उनके शरीर असम से आएंगे और सीधे पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में भेजे जाएंगे।"

याचिकाकर्ता ने याचिका में आगे दावा किया है कि हिंसा के संबंध में पुलिस मैकनिज्म की परिस्थितियों और असहाय स्थिति को देखते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के विरोध में, उन्होंने 27 जून को अभ्यावेदन दिया।

अंत में पाटिल ने कहा कि जनता के लाभ और न्याय के हित में याचिका दायर की गई है।

याचिका में यह भी मांग की गई है:

1. कोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जनता के हित में याचिकाकर्ता के दिनांक 27/06/2022 के अभ्यावेदन पर शांति, सार्वजनिक उपद्रव और राजद्रोह के अपराध के लिए प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7 (उद्धव - राउत) के खिलाफ जांच और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के लिए एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की करे।

2. कोर्ट को प्रतिवादी के खिलाफ एकनाथ शिंदे समूह के विधायकों के विद्रोह के मुद्दे पर महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न स्थानों पर प्रेस कांफ्रेंस, दौरे, दौरे आयोजित करने के लिए प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के खिलाफ एक आदेश या निर्देश द्वारा रोका जा जाए।

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