रविवार को विशेष सुनवाईः मद्रास हाईकोर्ट ने AIADMK महासचिव चुनाव के लिए दी अनुमति, पार्टी को फिलहाल परिणाम घोषित करने से रोका
मद्रास हाईकोर्ट ने महासचिव पद के लिए गुरुवार को होने वाले चुनाव पर रोक लगाने के लिए अन्नाद्रमुक के निष्कासित नेताओं मनोज पांडियन, आर वैथिलिंगम और जेसीडी प्रभाका की याचिकाओं पर रविवार को विशेष सुनवाई की।
पांडियन 11 जुलाई 2022 को हुई अपनी बैठक में AIADMK पार्टी द्वारा पारित प्रस्तावों को पहले ही चुनौती दे चुके हैं। प्रस्तावों के माध्यम से पांडियन ने पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम सहित अन्य लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और एडप्पादी पलानीस्वामी को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया।
जस्टिस के कुमारेश बाबू, जिन्होंने चुनाव कराने के खिलाफ अर्जियों पर सुनवाई की, ने तय तारीखों के अनुसार चुनाव कराने की अनुमति दी। हालांकि, पार्टी आवेदनों के निस्तारण तक चुनाव परिणाम घोषित करने से प्रतिबंधित है।
अदालत ने कहा,
"पक्षों के निर्देश पर प्रतिवादी नंबर 1, 2 और 4 की ओर से उपस्थित सीनियर वकीलों ने यह प्रस्तुत किया कि यदि आवेदनों पर 22.03.2023 को सुनवाई की जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा पहले निपटाया जा सकता है तो वे इसके लिए तैयार होंगे। निस्तारण तक परिणाम घोषित नहीं करें। उक्त सबमिशन दर्ज किया गया है और आवेदन 22.03.2023 तक के लिए स्थगित कर दिए जाएंगे।"
अदालत ने सभी लंबित अंतरिम अर्जियों पर एक साथ सुनवाई के लिए मामले को 22 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान सीनियर एडवोकेट पी.एस. रमन, सी. मणिशंकर और ए.के. श्रीराम ने आवेदकों की ओर से पेश होकर चुनाव अधिसूचना को चुनौती दी। यह प्रस्तुत किया गया कि पार्टी ने चुनाव की घोषणा करके न्यायिक अतिक्रमण किया है, जब पहले के प्रस्तावों को चुनौती देने वाले आवेदन लंबित हैं।
पार्टी की ओर से सीनियर वकील सी.एस. वैद्यनाथन और विजय नारायण पेश हुए। हालांकि उन्होंने कहा कि स्थापित कानून के अनुसार, अदालत को राजनीतिक दल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। यह भी कहा गया कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद अदालतों को तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब कुछ अन्याय हुआ हो।
पार्टी ने आवेदकों से भी पूछताछ की और दावा किया कि वे निष्कासित पूर्व नेता ओ पनीरसेल्वम के लिए केवल प्रॉक्सी थे। याचिका में कहा गया कि आवेदक अपने अधिकारों पर सोए हैं और लगभग 8 महीने बाद अदालत आए हैं।
यह प्रस्तुत किया गया कि पार्टी ने यह भी कहा कि सुविधा का संतुलन चुनाव कराने के पक्ष में है। अगर ऐसी प्रार्थनाओं की अनुमति दी जाती है तो यह पार्टी के हितों के लिए हानिकारक होगा।
सीनियर वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा,
"उनकी कोशिश पार्टी की नींव को हिलाने की है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुविधा का संतुलन पार्टी के स्थिर कामकाज के पक्ष में है। हम पार्टी के भविष्य के साथ काम कर रहे हैं। अगर ऐसी प्रार्थनाओं की अनुमति है तो यह पार्टी के हित के लिए हानिकारक होगा। हम पार्टी के खिलाफ कुछ व्यक्तियों के हितों को देख रहे हैं।"
केस टाइटल: पॉल मनोज पांडियन @ पीएच मनोज पांडियन बनाम अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अन्य
केस नंबर: 2023 का OA 235 (और अन्य जुड़े हुए)
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें