लखनऊ पबजी-मर्डर केस- मां की हत्या के आरोपी नाबालिग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

Update: 2023-05-01 11:32 GMT

लगभग एक साल पहले लखनऊ में एक महिला की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप महिला के ही 16 साल के बेटे पर लगा था। लड़के ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर अपनी मां की हत्या कर दी थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़के को जमानत दे दी है।

शुरू में कहा गया कि लड़का PUBG गेम खेलने का एडिक्ट था, जिसको लेकर उसकी मां उसे डांटती रहती थीं। इसलिए उसने अपनी मां को मार डाला। लेकिन बाद में न्यूज रिपोर्ट से पता चला कि पुलिस पूछताछ में मर्डर की एक दूसरी वजह सामने आई। लड़के ने स्वीकार किया कि प्रॉपर्टी डिलर लगातार उसकी मां से मिलने आता था। इससे वो परेशान था। इस वजह से मां की हत्या कर दी।

मामले में नाबालिग के खिलाफ उसकी दादी ने FIR दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उसकी मां ने उसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से रोक, जिसकी वजह से उसने अपनी मां की हत्या कर दी।

जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। जमानत देते हुए कहा कि आरोपी एक नाबालिग है। और उस घटना का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है।

कोर्ट ने ये भी कहा कि डिप्टी प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी रिहाई उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालेगी।

बता दें, पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट में नाबालिग के पिता ने एक अंडरटेकिंग दिया। उसमें कहा गया कि वो नाबालिग के आचरण और व्यवहार का ध्यान रखेंगे और आगे कहा कि नाबालिग भविष्य में अच्छे आचरण और व्यवहार का पालन करेगा।

कोर्ट ने देखा कि नाबालिग जून 2022 से चाइल्ड प्रोटेक्शन होम में है। उसके पिता ने अंडरटेकिंग भी दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने नाबालिग को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

नाबालिग के वकील : प्रदीप कुमार राय, प्रकाश पाण्डेय, प्रवीण कुमार शुक्ला

विरोधी पक्ष के वकील: जी.ए.

केस टाइटल- जुवेनाइल 'एक्स' (माइनर) थ्रू. उनके पिता बनाम यूपी राज्य और अन्य

केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 140

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