लॉकडाउन : दिल्ली बार एसोसिएशन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, अधिवक्ताओं को ऑफिस आने जाने की अनुमति मांगी
दिल्ली बार एसोसिएशन ने दिल्ली के सीएम को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि लॉकडाउन दिशानिर्देशों के तहत स्व-नियोजित व्यक्तियों को दी गई छूट के मद्देनजर अधिवक्ताओं को अपने आवास से अपने कार्यालयों में आने की अनुमति दी जाए।
पत्र बताता है कि गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन की अवधि के दौरान जारी किए गए छूट देने के दिशानिर्देशों के तहत 20 अप्रैल 2020 से कुछ चयनित गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
इन गतिविधियों में इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयर, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई जैसे "सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स" की गतिविधियां शामिल हैं।
एसोसिएशन ने आग्रह किया है कि यह सूची केवल "चित्रण" है और अधिसूचना का उद्देश्य "सभी स्व-नियोजित व्यक्तियों को गतिविधियों को फिर से शुरू करने" की अनुमति देना है, बशर्ते सामाजिक दूर के मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए।
"दिल्ली बार एसोसिएशन का स्पष्ट मत है कि अधिवक्ताओं के कार्यालय की गतिविधियों को उनके कार्यालय / कक्षों तक सीमित रखा जा सकता है और जारी रखा जा सकता है, जबकि सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्धारित मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जा सकता है।
इस प्रकार, अधिवक्ताओं के कार्यालय / चैंबर में जाने को सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए उन गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें दिशानिर्देश में 20 अप्रैल से छूट मिली है।
इसके मद्देनजर एसोसिएशन ने सरकार से पुलिस बल और अन्य संबंधित प्राधिकरणों को आवश्यक और उचित निर्देश जारी करने के लिए कहा है, ताकि अधिवक्ताओं को अपने आई-कार्ड के सत्यापन पर कार्यालयों / कक्षों से अपने निवास स्थान की अनुमति दी जा सके।