लॉकडाउन : बेंगलुरु के एडवोकेट एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं को अपने ऑफ़िस आने-जाने की अनुमति के लिए डीजीपी को पत्र लिखा
बेंगलुरु के एडवोकेट एसोसिएशन ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक को लिखा है कि एडवोकेटों को अपने ऑफ़िस जाने-आने की अनुमति दी जाए क्योंकि लॉकडाउन के बारे में जारी दिशानिर्देश में स्वरोज़गार वाले लोगों को इसकी इजाज़त दी गई है।
पत्र में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बारे में जो दिशानिर्देश जारी किया है उसमें बिजली मिस्त्री, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर्स, मोटर मेकेनिक्स, कारपेंटर आदि को आने-जाने में छूट दिए जाने की बात शामिल है।
पत्र में कहा गया है कि एडवोकेट स्वरोज़गार वाले लोगों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए उन्हें इसकी अनुमति मिलनी चाहिए और इसीलिए असोसीएशन ने डीजीपी से इसकी अनुमति देने की मांग की है।
एसोसिएशन ने लिखा है कि
"कृपया पुलिस वालों को यह ज़रूरी निर्देश भेजें कि वे एडवोकेटों/वकीलों को एडवोकेट एसोसिएशन और कर्नाटक राज्य बार काउंसिल द्वारा जारी पहचानपत्र को पर्याप्त मानते हुए इसे देखने के बाद उनके कार्यालय तक जाने की इजाज़त दें।"