वकील ने कहा-न्यायाधीश को तंजावुर जमींदार की तरह मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए; मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया

Update: 2021-09-23 04:26 GMT

मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुब्रमण्यम ने पिछले हफ्ते एक मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया, जब वकील ने उनके समक्ष कहा कि उन्हें (जस्टिस सुब्रमण्यम) को 'तंजावुर जमींदार' की तरह मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

तंजावुर दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु का एक जिला है और 11वीं शताब्दी के बृहदेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है।

वकील ने इस प्रकार टिप्पणी की क्योंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता एन जी आर प्रसाद द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के पैरा 8 में दिए गए बयान के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था।

यह देखते हुए कि वह इस टिप्पणी के लायक नहीं हैं, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह किसी अन्य न्यायालय के समक्ष इसे पोस्ट करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात रखे।

जस्टिस सुब्रमण्यम ने कहा,

"जब मैंने जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 8 में दिए गए बयान के बारे में स्पष्टीकरण मांगा, तो याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित वकील एनजीआर प्रसाद ने तर्क दिया कि मैं समाजवादी विचार के अनुसार उन्हें सुनने के लिए बाध्य हूं, न कि तंजावुर के रूप में जमींदार। मैं इसे मेरे ऊपर की गई टिप्पणी के रूप में मानता हूं। इसलिए मैं इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर रहा हूं।"

यह ध्यान दिया जा सकता है कि मामला (कंपनी आवेदन) मुख्य न्यायाधीश के 30 जुलाई के आदेश के अनुपालन में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम के समक्ष पोस्ट किया गया था।

अब यह मामला दूसरी बेंच के पास जाएगा।

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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