केरल उच्च न्यायालय ने पत्नी की बेवफाई साबित करने के‌ लिए पति की अपील पर बच्चे के डीएनए परीक्षण की अनुमति दी

Update: 2021-09-15 10:11 GMT

केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक पुरुष की अपील को अनुमति दी, जिसमें उसने अपनी पत्नी पर लगाए व्यभिचार के आरोप को साबित करने के ‌लिए, दोनों के विवाह से पैदा हुए बच्‍चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। कोर्ट ने यह आदेश पुरुष की ओर से शुरू की गई तलाक की कार्यवाही के तहत दिया।

जस्टिस ए मुहम्‍मद मुस्ताक और जस्टिस कौसर एडप्पागाथ की खंडपीठ इस प्रश्न पर विचार कर रही थी कि पक्ष सरणी में ना होते हुए भी, तलाक की कार्यवाही में पत्नी पर पति की ओर से लगाए गए व्यभ‌िचार के आरोप को साबित करने लिए, एक बच्‍चे के डीएनए टेस्ट की अनुमति दी जा सकती है।

अदालत ने कहा कि ऐसा निर्देश तभी जारी किया जा सकता है जब डीएनए जांच कराने वाले व्यक्ति ने प्रथम दृष्टया अपने दावों का समर्थन करने के लिए कड़ा रुख अपनाया हो।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता-पति ने फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर क्रूरता, परित्याग और व्यभिचार के आधार पर शादी को भंग करने और क्रमशः पैसे और सोने के गहने की वसूली के लिए याचिका दायर की थी। प्रतिवादी-पत्नी ने भी पैसे और गहनों की वसूली के लिए फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसलिए इस मामले में संयुक्त सुनवाई का आदेश दिया गया था।

याचिकाकर्ता का मुख्य आरोप था कि उसकी पत्नी का अपनी बहन के पति के साथ शारीरिक संबंध है और उससे पैदा हुआ बच्चा उन्हीं का है। अपनी पत्नी की बेवफाई साबित करने के लिए याचिकाकर्ता ने बेटे और खुद का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की।

हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि बच्चा याचिका का एक आवश्यक पक्ष है और पक्ष सरणी में बच्चे के बिना, उसका पितृत्व और वैधता निर्धारित नहीं की जा सकती है। याचिकाकर्ता ने बाद में एक आवेदन दायर किया लेकिन निचली अदालत ने उसे दाखिल करने में देरी का हवाला देते हुए खारिज कर दिया।

इसलिए, याचिकाकर्ता ने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

आपत्तियां

विचाराधीन विवाह 5 मई 2006 को हुआ था और बच्चे का जन्म 9 मार्च 2007 को हुआ था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि बच्चे का जन्म उसकी पत्नी और पत्नी की बहन के पति के बीच अवैध संबंधों से हुआ था, हालांकि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में याचिकाकर्ता को पिता के रूप में दिखाया गया है।

उसने कहा कि वह सैन्य सेवा में कार्यरत था, वह शादी के 22 दिन बाद लद्दाख के लिए रवाना हुआ था। उसने दावा किया कि उन 22 दिनों में और उसके बाद पत्नी के असहयोग के कारण उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बन पाया था। उसने एक विशेष दलील भी दी कि वह बांझपन से पीड़ित है और बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं।

अपने दावे का समर्थन करने के लिए, उन्होंने बांझपन का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें खुलासा किया गया कि वह ओलिगोएस्थेनोटेरेटोस्पर्मिया से पीड़ित है- यह एक ऐसी स्थिति, जिसमें शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, उनकी गतिशीलता भी कम होती है और उनका आकार भी आसामान्य होता है- यह पुरुष बांझपन का आम कारण है।

डीएनए परीक्षण करने के लिए आवेदन यह साबित करने के लिए दायर किया गया था कि वह बच्चे का पिता नहीं है और यह उसे बेवफाई और व्यभिचार के दावे को प्रमाणित करता है। उसने प्रस्तुत किया कि यदि डीएनए परीक्षण की अनुमति नहीं दी गई तो उसकी दलीलों में किए गए दावों को स्थापित करना और पुष्टि करना असंभव होगा।

इसने वैधता के खिलाफ अनुमान लगाने के लिए एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सिंधु संथालिंगम ने किया ।

प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट बृजेश मोहन उपस्थित हुए और तर्क दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अनुसार, एक बार विवाह की वैधता साबित हो जाने के बाद, उस विवाह से पैदा हुए बच्चों की वैधता के बारे में एक मजबूत धारणा है और केवल मजबूत और निर्णायक सबूतों द्वारा ही अनुमान को खंडित किया जा सकता है।

यह प्रस्तुत किया गया कि पत्नी द्वारा व्यभिचार का सबूत भी इस अनुमान को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है और अगर पति की पहुंच हो तो भी अवैधता की खोज को उचित नहीं ठहराएगा।

वकील ने कहा कि यह तय है कि किसी को भी विश्लेषण के लिए रक्त का नमूना देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

गौतम कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य [AIR 1993 SC 2295] पर भरोसा रखा गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 112 के अनुसार, उसके तहत उत्पन्न होने वाली धारणा को केवल सबूतों की प्रबलता से विस्थापित किया जा सकता है, न कि केवल संभावनाओं के संतुलन द्वारा।

न्यायालय की टिप्पणियां

अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, अदालत को डीएनए जांच कराने का निर्देश देने की अनुमति है, ताकि तलाक का आधार बनने वाले आरोपों की सत्यता का निर्धारण किया जा सके, यदि एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

"बच्चे का डीएनए परीक्षण परिणाम, निस्संदेह, उक्त आरोप को प्रमाणित करने के लिए सबसे अच्छा सबूत होगा। एक डीएनए विशेषज्ञ की राय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत प्रासंगिक है।"

इसलिए पीठ ने कहा कि जब पति अपनी शादी के निर्वाह के दौरान पैदा हुए बच्चे के पितृत्व पर विवाद करते हुए पत्नी की ओर से व्यभिचार या बेवफाई का आरोप लगाते हुए विवाह को भंग करने की मांग करता है, तो वह बेवफाई या व्यभिचार के अपने दावे को स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण का आदेश दे सकता है। बच्चे की वैधता के संबंध में धारा 112 के तहत परिकल्पित अनुमान को स्पष्ट रूप से परेशान किए बिना, बशर्ते कि इस तरह के कदम के लिए एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया हो।

मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने नोट किया, "डॉक्टर ने सबूत दिया कि याचिकाकर्ता (पति) के बच्चे होने की कोई संभावना नहीं है। डॉक्टर ने आगे बयान दिया कि प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, याचिकाकर्ता का वीर्य परीक्षण किया गया था।"

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के मामले के समर्थन में यह एक मजबूत प्रथम दृष्टया परिस्थिति है कि वह बच्चे का जैविक पिता नहीं है।

इसने यह भी नोट किया कि नेदुमंगड में फैमिली कोर्ट ने पति के अनुरोध पर डीएनए परीक्षण के लिए एक आदेश पारित किया तो बच्चे के लिए भरण-पोषण की मांग करने वाली पत्नी की याचिका के दौरान वह निर्देश का पालन करने में विफल रही थी।

यह अभी तक एक और मजबूत प्रथम दृष्टया परिस्थिति पाई गई थी।

कोर्ट ने कहा, "इन सभी कारणों से, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता ने डीएनए परीक्षण का आदेश देने के लिए एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। डीएनए परीक्षण पितृत्व स्थापित करने का सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध साधन है और इस तरह, बेवफाई और याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित व्यभिचार के मामले को साबित करता है।"

पीठ ने यह भी कहा कि पति द्वारा दायर याचिका में शादी के निर्वाह के दौरान पैदा हुए बच्चे के पितृत्व पर विवाद करके, पत्नी की ओर से व्यभिचार या बेवफाई का आरोप लगाते हुए, नाबालिग एक आवश्यक पक्ष नहीं है।

कोर्ट ने कहा, "इस तरह की याचिका में अदालत डीएनए परीक्षण का आदेश दे सकती है ताकि पति का पत्नी पर लगाए बेवफाई और व्यभिचार के दावे को पार्टी सरणी में बच्चे के बिना स्थापित किया जा सके, अगर एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।"

इस टिप्पणी के साथ, अदालत ने बच्चे के डीएनए परीक्षण के लिए पति की याचिका को खारिज करने के परिवार न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। पति की अपील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए टेस्ट कराने का निर्देश दिया।

आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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