कर्नाटक हाईकोर्ट ने केजीएफ गाने के कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार किया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ फिल्म "केजीएफ चैप्टर 2" के गाने का इस्तेमाल के कथित कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ म्यूजिक कंपनी एमआरटी म्यूजिक द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने से आज इनकार कर दिया। उन्होंने गाने का इस्तेमाल "भारत जोड़ो यात्रा" के लिए जारी एक प्रचार वीडियो के लिए किया था।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा,
"ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ की है, जो उल्लंघन होगा। शिकायतकर्ता के कॉपीराइट को मान लिया गया है और इसलिए प्रथम दृष्टया इन सभी की जांच की आवश्यकता है।"
कोर्ट ने 23 जून को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विक्रम हुइलगोल ने तर्क दिया था कि धारा 63 (कॉपीराइट अधिनियम की) में उल्लंघन की सीमा बढ़ गई है। "बड़े पैमाने पर उल्लंघन का सवाल सिविल कोर्ट के समक्ष है। उन्होंने धारा 55 के तहत मुकदमा दायर किया है।"
इसके अलावा उन्होंने कहा कि धारा 63 "जानबूझकर" कॉपीराइट का उल्लंघन करने की बात करती है, लेकिन शिकायत में इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है। "A3 (राहुल गांधी) ने स्वीकार किया है कि वह पृष्ठभूमि में संगीत के साथ चल रहा है या चलते हुए दिखाया गया है। एक वीडियो में दिखाया जाना क्या A3 द्वारा जानबूझकर कॉपीराइट का उल्लंघन करना होगा? धारा 63 में जिम्मेदारी यह दिखाने की है व्यक्ति ने जानबूझकर कॉपीराइट का उल्लंघन किया है।"
शिकायतकर्ता एम नवीन कुमार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एस श्रीरंगा और एडवोकेट प्रणव कुमार मैसूर ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता-अभियुक्तों ने सोर्स कोड लिया था, इसमें हस्तक्षेप किया और वीडियो को आरोपित कर दिया।
आगे तर्क दिया गया कि यदि याचिकाकर्ता दावा कर रहे हैं कि वे पूरी तरह से अनभिज्ञ थे और उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा था या इस तथ्य के बारे में कि वीडियो या ऑडियो का उपयोग किया जा रहा था, "यह कुछ ऐसा है जिसे उन्हें उचित प्रक्रिया में स्थापित करना होगा।"
अधिनियम की धारा 2 (एफ) का उल्लेख करते हुए वकील ने कहा, “यह केवल पृष्ठभूमि में ऑडियो का उपयोग नहीं है, यहां एक ऐसा मामला है जहां मेरे काम की हर चीज का उपयोग किया जाता है, फ़ॉन्ट, गीत, एनीमेशन, केवल लोगो बदल दिया गया है। ”
एमआरटी म्यूजिक ने एक सिविल मुकदमा भी दायर किया है, जिसमें एक ट्रायल कोर्ट ने पहले कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर एक अपील में आपत्तिजनक वीडियो को हटाने के लिए दिए गए वचन पर हाईकोर्ट ने यह आदेश हटा दिया था।
एफआईआर में आईपीसी की धारा 120-बी, 403, 465 सहपठित धारा 34 और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63, आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
केस टाइटल: जयराम रमेश और अन्य और कर्नाटक राज्य और एएनआर
केस नंबर: WP 25123/2022
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (कर) 243