कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईसाई महिला को सशर्त अपने घर में प्रार्थना करने की अनुमति दी

Update: 2021-12-29 16:43 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में कर्नाटक के उडुपी जिले में रहने वाली एक 70 वर्षीय ईसाई महिला को अपने घर पर प्रार्थना करने की अनुमति दी।

जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने कहा,

"एजीए से प्रतिवादी नंबर एक से चार के लिए नोटिस स्वीकार करने का अनुरोध किया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए निम्नलिखित उपक्रम के अधीन प्रार्थना के अनुसार अंतरिम आदेश जारी करें।"

याचिकाकर्ता ने कहा,

"प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों की ज्यादा बड़ा समूह नहीं होनी चाहिए ताकि COVID-19 या OMICRON फैलने के संभावित जोखिम से बचा जा सके। ऐसे समूह में शामिल पड़ोसियों और अन्य लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। न ही धर्मांतरण गतिविधियों के आरोपों के लिए कोई गुंजाइश दी जाएगी।"

इसके अलावा, अदालत ने 22 दिसंबर को अपने आदेश में कहा,

"यदि इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो न केवल अंतरिम आदेश स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा, साथ ही पुलिस और अन्य अधिकार क्षेत्र के अधिकारी संबंधित के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।"

अदालत ने पुलिस को अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किए बिना समूह या उत्सव की गतिविधियों को वीडियो/ऑडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति दी।

अदालत ने स्पष्ट किया,

"उपरोक्त शर्तें एजीए की प्रस्तुति को दूर करने के लिए लगाई गई हैं ताकि क्षेत्र के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील होने के कारण समूह शांति और सद्भाव को खतरे में डाल सकती है। साथ ही कानून और व्यवस्था की समस्या को खतरे में डाल सकती है।

एडवोकेट मैत्रेयी कृष्णन के माध्यम से दायर याचिका में स्टेशन हाउस ऑफिसर, कुनापुरा पुलिस स्टेशन, उडुपी जिले द्वारा दिनांक 26.10.2021 को जारी नोटिस को चुनौती दी गई। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता अपने घर के बाहर से लोगों को प्रार्थना और उपदेश के लिए बुला रही है और प्रार्थना में शामिल कर रही है। बिना लाइसेंस के प्रचार करना और पुलिस की अनुमति के बिना ऐसा करना कानून का उल्लंघन है। साथ ही सार्वजनिक प्रार्थना और उपदेश कानून का उल्लंघन है। उसे पुलिस को इस मुद्दे के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा याचिका में कहा गया,

"आक्षेपित नोटिस के कारण याचिकाकर्ता को अपने घर में प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।"

यह कहा गया,

"आक्षेपित नोटिस संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और कई अंतरराष्ट्रीय कानूनी साधनों का उल्लंघन है, जिनसे भारत जुड़ा हुआ है।"

याचिका में कहा गया,

"जहां तक ​​राज्य का संबंध है, यानी राज्य के दृष्टिकोण से इस देश के नागरिक इस तरह के धर्म और विश्वास को मानने, प्रार्थना करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी व्यक्ति का धर्म, आस्था या विश्वास महत्वहीन है। इसके लिए सभी समान हैं और सभी समान व्यवहार के हकदार हैं।"

याचिका में कहा गया,

"आक्षेपित कार्य पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रही हैं और इस तरह संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का उल्लंघन करते हैं।"

केस शीर्षक: एस्थेला लुइस बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर: डब्ल्यूपी 23423/2021

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