कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर पहले से बनाए गए अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं के संरक्षण के लिए विधेयक पेश किया

Update: 2021-09-21 12:06 GMT

Karnataka High Court

कर्नाटक सरकार ने सोमवार (20 सितंबर) को राज्य विधान सभा में सार्वजनिक स्थान पर पहले से ही अवैध रूप से निर्मित धार्मिक संरचनाओं के संरक्षण के लिए विधेयक पेश किया।

"कर्नाटक धार्मिक संरचना (संरक्षण) विधेयक, 2021" शीर्षक वाले विधेयक में कहा गया है कि यह सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाला विधेयक है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक संरचना को और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है।

यह विधेयक अवैध रूप से निर्मित धार्मिक संरचनाओं को गिराने के न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर लाया गया है।

विधेयक में उल्लिखित उद्देश्यों और कारणों के बयान के अनुसार सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा के लिए इस अधिनियम के शुरू होने की तारीख से पहले बनाए गए सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक निर्माण की सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक माना जाता है, न कि जनता की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए। इसके साथ ही भविष्य में सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत धार्मिक संरचना और निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए यह विधेयक बनाया गया है।

बिल स्थानीय प्राधिकरण को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है संबंधित कानूनों के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित स्थानीय स्व-सरकार और इसमें सभी सरकारी स्वामित्व वाली, प्रबंधित या नियंत्रित, वैधानिक बोर्ड, निगम, कंपनियां, समितियां आदि शामिल हैं।

जबकि, "सार्वजनिक स्थान" का अर्थ सरकार से संबंधित स्थान है और इसमें स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी कंपनी, या बोर्ड या निगम या राज्य सरकार के किसी वैधानिक या गैर-सांविधिक निकाय से संबंधित कोई भी परिसर शामिल है।

"धार्मिक संरचना" का अर्थ है वे धार्मिक संरचनाएं जैसे मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, बोध विहार, मजार आदि जो कानून के अधिकार के बिना सार्वजनिक स्थान पर निर्मित हैं।

विधेयक में कहा गया है,

"इस अधिनियम के शुरू होने की तारीख से किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण के किसी भी फैसले, डिक्री या आदेश में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, या सरकार के अधीन बनाए गए नियम इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर विद्यमान धार्मिक ढांचों को ऐसी शर्तों के अधीन संरक्षित करेंगे जो निर्धारित की जा सकती हैं। बशर्ते कि कोई संरक्षण नहीं किया जाएगा यदि हटाने से संबंधित कोई मामला किसी भी अदालत में लंबित है और ऐसी अन्य परिस्थितियों में जो निर्धारित की जा सकती हैं।"

विधेयक में यह भी कहा गया है कि

"राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भविष्य में सार्वजनिक स्थान पर किसी भी धार्मिक संरचना और निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन ऐसी संरक्षित संरचनाओं में धार्मिक गतिविधि की अनुमति दे सकता है, जो कस्टम, कानून, किसी भी अन्य शर्तों के अधीन है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।"

विधेयक यह भी स्पष्ट करता है कि इस अधिनियम या बनाए गए नियमों के तहत सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के इरादे से किए गए किसी भी काम के लिए राज्य सरकार या किसी अधिकारी या राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।"

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