रोड रेज मामले में BJP नेता अनंत कुमार हेगड़े को मिली अंतरिम राहत

Update: 2025-06-27 06:07 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (26 जून) को अंतरिम आदेश में पुलिस को निर्देश दिया कि वे पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ दर्ज रोड रेज के कथित मामले में उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करें।

यह आदेश जस्टिस एस. आर. कृष्ण कुमार ने हेगड़े की उस याचिका पर पारित किया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी। यह FIR भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 126(2), 117(2), 74, 352, 351(3) और 3(5) के तहत दर्ज की गई। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया।

मामले की शिकायत 23 जून को दर्ज कराई गई थी।

शिकायतकर्ता सैफ खान ने कहा कि वे अपने परिवार के साथ टॉयोटा इनोवा में हलेनहल्ली से तुमकुर पारिवारिक शादी में जा रहे थे तभी यह कथित घटना हुई।

आरोप है कि यह घटना उस समय हुई जब अनंत कुमार हेगड़े अपने स्टाफ के साथ तुमकुर से बेंगलुरु जा रहे थे। कहा जा रहा है कि झगड़ा तब शुरू हुआ, जब शिकायतकर्ता ने हेगड़े की एसयूवी को रास्ता नहीं दिया जबकि बार-बार हॉर्न बजाया गया।

पुलिस ने घटना के बाद हेगड़े के गनमैन और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था।

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