जगधात्री पूजा- कलकत्ता हाईकोर्ट ने COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रतिबंधित विसर्जन जुलूस की अनुमति दी

Update: 2021-11-12 05:41 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को सभी COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जगधात्री पूजा के लिए प्रतिबंधित विसर्जन जुलूस की अनुमति दी।

कोर्ट ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) में यह फैसला सुनाया। याचिका में 14 नवंबर को राजबाड़ी से कदमतला घाट तक 'गीत' के जरिए भगवान जगधात्री के विसर्जन जुलूस का आयोजन करने के लिए कोर्ट की अनुमति मांगी गई थी।

याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष प्रार्थना की कि वह 'गीत' द्वारा विसर्जन जुलूस की अनुमति दें, जैसा कि COVID-19 महामारी से पहले अनुमति दी जाती थी।

महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने पीठ को अवगत कराया कि इस तरह के जुलूस को इस तथ्य के कारण अनुमति नहीं दी जा सकती है कि यह COVID-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा क्योंकि इससे शहर के बीचों-बीच लंबा जुलूस निकाला जाता है, इसलिए पिछले साल भी अनुमति नहीं दी गई थी।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने कम से कम कुछ प्रतीकात्मक जुलूस की अनुमति देने के लिए अदालत की अनुमति मांगी।

बेंच ने इस तरह के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा,

"याचिकाकर्ता के वकील ने सीमित अनुमति के लिए प्रार्थना की है कि कम से कम कुछ प्रतीकात्मक जुलूस की अनुमति दी जानी चाहिए। महाधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि संबंधित प्राधिकारी से ऐसा अनुरोध करते हैं तो उनका प्रस्ताव विधिवत होगा और COVID-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए देखा जाएगा।"

तद्नुसार याचिका का निस्तारण किया गया।

केस का शीर्षक: अजय दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एंड अन्य

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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