आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान पासपोर्ट जारी करने पर सख्ती तब लागू न हो जब आरोपी भारत लौटना चाहता है: मद्रास हाईकोर्ट

Update: 2022-06-01 06:04 GMT

मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि एक आपराधिक मामला जो प्राथमिकी के चरण में है, पासपोर्ट जारी करने पर सख्ती लागू नहीं होगा। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है, पासपोर्ट जारी करने के लिए संबंधित अदालत की अनुमति लेनी होगी।

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने आगे कहा कि ऐसी सख्ती तभी लागू होती है जब संबंधित व्यक्ति भारत छोड़ना चाहता है, न कि जब व्यक्ति भारत वापस आना चाहता है।

वर्तमान मामले में, मलेशिया में व्यवसाय करने वाले याचिकाकर्ता का पासपोर्ट खो गया और उसने मलेशिया में स्थानीय पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट फिर से जारी करने के लिए मलेशिया में भारतीय दूतावास से संपर्क किया। हालांकि, भारतीय दूतावास ने आपराधिक मामलों में याचिकाकर्ता की संलिप्तता का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता कुछ आपराधिक मामलों में शामिल था, जबकि वह 2017 और 2018 में भारत में था। एक मामला प्राथमिकी चरण में लंबित है, अन्य दो सीसी चरण में हैं।

यह देखते हुए कि पहले इसी तरह की परिस्थितियों में अदालत ने एक अनुकूल दृष्टिकोण लिया था, जस्टिस स्वामीनाथन ने याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जारी करने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता को आदेश की एक प्रति संलग्न करते हुए मलेशिया में भारतीय दूतावास को एक आवेदन करने का निर्देश दिया गया। दूतावास को याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को दो साल की अवधि के लिए नवीनीकृत/पुनः जारी करने का निर्देश दिया गया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भारत आने और आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने का भी निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता को वर्तमान मामले में पारित आदेशों के बारे में संबंधित कोर्ट को सूचित करने का भी निर्देश दिया गया है।

आगे यह देखा गया कि यदि आपराधिक मामला उस अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है जिसके लिए पासपोर्ट का रिन्यू किया गया था, तो याचिकाकर्ता संबंधित कोर्ट से संपर्क कर सकता है जहां आपराधिक मामला चल रहा है और इस संबंध में आवश्यक अनुमति प्राप्त कर सकता है।

केस टाइटल: शेख अब्दुल्ला बनाम भारत संघ एंड अन्य

केस नंबर: डब्ल्यूपी नंबर 12515 ऑफ 2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 234

याचिकाकर्ता के लिए वकील: मोहम्मद आशिकी के लिए एडवोकेट एम श्रीचरण रंगराजन

प्रतिवादी के लिए वकील: के.सुब्बू रंगा भारती केंद्र सरकार के सरकारी वकील (आर 1, आर 2, आर 3 और आर 5 के लिए), सी. जयप्रकाश सरकारी वकील (आर 6 के लिए)

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