'मैं इसे आज़ादी का प्रमाण पत्र मानता हूं': जस्टिस अकील कुरैशी ने अपने न्यायिक आदेशों पर केंद्र की "नकारात्मक धारणा" पर कहा

Update: 2022-03-06 06:00 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी ने शनिवार को अपने विदाई भाषण में कुछ महत्वपूर्ण बयान दिए।

देश में सबसे वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होने के बावजूद, जस्टिस कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त नहीं करने के विषय में कानूनी बिरादरी में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। यह व्यापक धारणा है कि गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जस्टिस अकील द्वारा कुछ आदेशों के पारित होने के कारण केंद्र सरकार उनके पक्ष में नहीं है।

अपने विदाई भाषण में जस्टिस कुरैशी ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा हाल ही में प्रकाशित अपनी आत्मकथा में दिए गए कुछ बयानों का जिक्र किया।

जस्टिस अकील कुरैशी ने कहा,

"हाल ही में भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अपनी आत्मकथा लिखी है। मैंने इसे नहीं पढ़ा है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रूप में मेरी नियुक्ति की सिफारिश बदलने के संबंध में यह कहा गया है कि न्यायिक राय के आधार पर सरकार की मेरे बारे में कुछ नकारात्मक धारणाएं थीं। संवैधानिक न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य नागरिकों के मौलिक और मानवाधिकारों की रक्षा करना है, उसके न्यायाधीश के रूप में, मैं इसे स्वतंत्रता का प्रमाण पत्र मानता हूं।"

जस्टिस कुरैशी ने कहा ,

"मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायपालिका की क्या धारणा थी जिसके बारे में मुझे आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई।"

गुजरात हाईकोर्ट के जज के तौर पर 2010 में जस्टिस कुरैशी ने अमित शाह को सोहराबुद्दीन केस में सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। जस्टिस कुरैशी ने लोकायुक्त नियुक्ति मामले में भी गुजरात सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था। राज्य सरकार ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए नरोदा पाटिया हत्याकांड में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी की आपराधिक अपील पर सुनवाई से जस्टिस कुरैशी को अलग करने की भी मांग की थी।

जस्टिस कुरैशी को 2018 में गुजरात हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे, तब जस्टिस कुरैशी को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जूनियर न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था। गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने इस तबादले का विरोध किया और उनके समर्थन में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मई 2019 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति की सिफारिश की थी। हालांकि, केंद्र ने सिफारिश स्वीकार नहीं की। हालांकि उसी प्रस्ताव में अन्य तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर कर केंद्र को जस्टिस कुरैशी की फाइल पर अपने फैसले में देरी करने को चुनौती दी। केंद्र की आपत्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रस्ताव को संशोधित किया और जस्टिस कुरैशी का नाम प्रस्तावित किया।

"भारत के 48 मुख्य न्यायाधीशों में से जब हम साहस की बात करते हैं तो हम उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसे सीजेआई नहीं बनाया गया।"

जस्टिस कुरैशी ने एडीएम जबलपुर मामले में अपनी असहमति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाए गए जस्टिस एचआर खन्ना को साहस का एक ज्वलंत उदाहरण बताया।

"अब तक भारत के 48 मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, लेकिन जब हम नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए साहस और बलिदान की बात करते हैं तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की याद आती है, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए था, लेकिन वह कभी नहीं बने। जस्टिस एचआर खन्ना को एडीएम जबलपुर मामले में उनकी एकमात्र असहमति की आवाज के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।"

उन्होंने कहा,

"अदालतों के अस्तित्व का मूल कारण नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। किसी भी प्रत्यक्ष अपमान से कहीं अधिक, यह नागरिकों के लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों पर चोरी-छिपे अतिक्रमण है, जिस पर हमें चिंतित होना चाहिए।"

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित नामों को स्वीकार करने से इनकार करने पर भी चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा,

"उच्च न्यायालयों द्वारा अधिवक्ताओं की सिफारिश करना और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारी कटौती करना आश्चर्यजनक है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच धारणा में अंतर का कारण जो भी हो, इससे अच्छे अधिवक्ताओं को बेंच में शामिल होने के लिए राजी करना मुश्किल होगा।"

उन्होंने कहा कि उन्हें अपने किसी भी फैसले पर कोई पछतावा नहीं है।

उन्होंने कहा,

"क्या मुझे कोई पछतावा है? कोई नहीं। मेरा हर निर्णय मेरी कानूनी समझ पर आधारित था। मैं गलत रहा हूं, कई मौकों पर गलत साबित हुआ लेकिन कभी भी मैंने अपने कानूनी विश्वास से अलग कोई निर्णय नहीं किया।

"मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने इस आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया कि मेरे लिए इसके क्या परिणाम होंगे। कुछ लोगों का मानना ​​​​है कि मुझे अपनी तरक्की के लिए घुटने टेकने चाहिए थे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रगति को क्या मानते हैं। समर्थन, प्यार और स्नेह मुझे वकीलों और सहयोगियों से मिला है, जहां कहीं भी मैं किसी भी प्रत्यक्ष प्रगति से कहीं अधिक आगे आया हूं। मैं इसे किसी भी चीज़ के लिए नहीं बदलूंगा।"

जस्टिस कुरैशी ने यह कहते हुए भावनात्मक रूप से कहा,

"अगर कभी मुझे आप सभी के स्नेह और तथाकथित प्रगति के बीच में किसी एक का चुनाव करना है, तो मैं खुशी-खुशी पहले वाले को चुनूंगा।"

जस्टिस कुरैशी अपने भाषण के अंत में आंसू भरी आंखों से भावुक नज़र आए। समापन से पहले उन्होंने कहा,

" यदि जीवन में फिर से पीछे जाएं और मुझे फिर से यह अनुमति हो कि मैं अपनी पसंद से सबकुछ चुनूं और मुझे फिर से वही परिवार और दोस्त और वही जजशिप की पेशकश की जाती है तो मैं इसे बार-बार स्वीकार करूंगा।"

उन्होंने क्वीन बैंड के प्रसिद्ध गीत "वी आर द चैंपियंस" की कुछ पंक्तियों के साथ भाषण को समाप्त किया।

न्यायमूर्ति कुरैशी को 7 मार्च 2004 को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 14 नवंबर, 2018 से 15 नवंबर, 2019 तक, वह बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। 16 नवंबर, 2019 को उन्होंने त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें 12 अक्टूबर, 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था।


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