मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार से शुरू होगा सुनवाई का हाइब्रिड मॉडल, वकील पेश होने का तरीका चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे

Update: 2021-08-06 16:29 GMT

Madhya Pradesh High Court

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं और पार्टी-इन-पर्सन के पास फिजिकल रूप से या तत्काल मामलों में पेश होने के विकल्प के साथ सुनवाई के एक हाइब्रिड मॉडल को शुरू करने का फैसला किया है। इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, सुनवाई का हाइब्रिड मॉडल सोमवार से प्रिंसिपल सीट जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में बेंचों में शुरू होगा। संबंधित पीठों द्वारा अधिसूचित सभी अधिवक्ताओं के लिए निर्दिष्ट प्रवेश और निकास द्वार होंगे। सुनवाई में सभी उपस्थित अधिवक्ताओं को कम से कम वैक्सीनेशन की पहली खुराक लेने की आवश्यकता होगी।

वर्चुअल या फिर फिजिकल में से किसी भी मोड से पेश होने के लिए किसी पूर्व विकल्प की आवश्यकता नहीं होगी।

फिजिकल सुनवाई को फिर से शुरू करते हुए कोर्ट ई-कारण सूची के डैशबोर्ड पर उत्पन्न लिंक के माध्यम से उपस्थिति लेने की अपनी प्रथा को भी जारी रखेगा। मामलों की तत्काल सूची के लिए ई-उल्लेखन की व्यवस्था 'जित्सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म' के चैटबॉक्स के माध्यम से हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में जारी रहेगी।

नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी करते हुए हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों से केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से उपस्थित होने का अनुरोध किया है। इसने अधिवक्ताओं को अंतिम सुनवाई के मामलों में फिजिकल सुनवाई के लिए पीठ से संयुक्त रूप से अनुरोध करने का विकल्प भी दिया।

फिजिकल उपस्थिति के लिए अन्य दिशानिर्देशों में परिसर में प्रवेश केवल तभी मिलेगा, जब उनका मामला सूचीबद्ध हो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और जगह की उपलब्धता के अनुसार कोर्ट रूम्स में अधिवक्ताओं की उपस्थिति। इसके साथ ही विनियमन की प्रक्रियाओं का सुझाव है कि अधिवक्ताओं और पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से फिजिकल दूरी बनाए रखते हुए कोर्ट रूम के बाहर अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। कोर्ट रूम में तभी प्रवेश करना चाहिए, जब सूची में बाद के 10 से 15 मामलों में उनके मामलों को बाहर किए जाने की संभावना हो।

कोर्ट द्वारा जारी एसओपी में कहा गया है,

"किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि माननीय न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश न दिया गया हो। मामले में एक वादी की उपस्थिति माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित की जाती है, तो ऐसे पृष्ठ चार का पाँच वादी हाईकोर्ट के प्रवेश द्वार पर एक आईडी प्रमाण के साथ अपनी उपस्थिति का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति प्रस्तुत करेगा। हाईकोर्ट परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध है। बार एसोसिएशन इस संबंध में सही जानकारी प्रदान करेंगे।

ई-फाइलिंग सुविधा को जारी रखते हुए और काउंटरों के माध्यम से फिजिकल फाइलिंग को छोड़कर इसने प्रेजेंटेशन सेंटरों के पास ड्रॉप बॉक्स की एक नई सुविधा शुरू की है, जहां याचिकाएं, मामले, आवेदन आदि दाखिल करने के लिए छोड़े जा सकते हैं। ड्रॉपबॉक्स का उपयोग सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे तक मेमो का उल्लेख करने के लिए भी किया जा सकता है।

यह देखते हुए कि मेमो का उल्लेख बिना किसी कारण या अत्यावश्यकता के दायर किया जा रहा है, हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं और पार्टी-इन-पर्सन से वास्तव में जरूरी मामलों में मेमो का उल्लेख करने का आग्रह किया। इसके साथ ही यह नोट किया गया कि तत्काल दबाव के कारण के अभाव में ज्ञापन पर विचार नहीं किया जाएगा।

हाईकोर्ट, प्रशासनिक ब्लॉक में स्थित उपस्थिति काउंटरों से प्रिंसिपल सीट जबलपुर में फिजिकल रूप से चूक को दूर करना जारी रखेगा। इंदौर और ग्वालियर की बेंच के लिए काउंटरों से फिजिकल रूप से चूक को हटाने की सुविधा के लिए एक अलग अधिसूचना जारी की जाएगी।

हालांकि, एक नए मामले में चूक (एक मामला जो अदालत के समक्ष एक बार भी सूचीबद्ध नहीं है) को उपस्थिति काउंटरों/डिफॉल्ट काउंटरों पर या ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से सात रजिस्ट्री कार्य दिवसों के भीतर फिजिकल रूप से हटाया जा सकता है। यदि सात रजिस्ट्री कार्य दिवसों के भीतर चूकों को नहीं हटाया जाता है, तो नए मामले को सामान्य आदेश शीर्षक, जैसा भी मामला हो पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

ऐसे मामलों में जहां लंबित मामले में चूक हैं (एक मामला जो एक बार सामान्य आदेश/सामान्य सशर्त आदेश/न्यायालय के समक्ष डिफ़ॉल्ट पर आदेश शीर्षक पर सूचीबद्ध है), उसे उपस्थिति काउंटरों/चूक काउंटरों पर या ई- के माध्यम से फिजिकल रूप से हटाया जा सकता है। अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सॉफ्टवेयर दाखिल करना होगा।

कोर्ट ने हाईकोर्ट के समक्ष पेश होने वाले अधिवक्ताओं को कुछ समय के लिए गाउन पहनने की छूट भी दे दी है। हालांकि, कोट और बैंड पहनना जरूरी है।

एसओपी अपने हाथों को साफ करने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, मास्क पहनने और स्वच्छता उपकरणों/वॉशबेसिन के उपयोग पर जोर देता है। इसमें कहा गया कि आमतौर पर हाईकोर्ट परिसर के अंदर वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

एसओपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



Tags:    

Similar News