दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए शौचालय बनाने के लिए दिल्ली सरकार को 8 हफ्ते का समय दिया

Update: 2023-03-15 02:00 GMT

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में आठ सप्ताह के भीतर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाए, ऐसा न करने पर शीर्ष अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए कहा कि ट्रांसजेंडरों के लिए शौचालय बिल्कुल भी नहीं बनाए गए हैं।

पीठ ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा दायर जवाब पर भी ध्यान दिया और कहा कि हलफनामा कागजी कार्यवाही के अस्तित्व को इंगित करता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया है।

बेंच ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए समय दिया कि सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण आठ सप्ताह के भीतर "यथाशीघ्र" किया जाए। इसने एनडीएमसी को ट्रांसजेंडरों के लिए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए एक "अंतिम अवसर" दिया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में अदालत एनडीएमसी के अध्यक्ष और पीडब्ल्यूडी के सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश देगी।

अदालत ने मामले को 14 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जबकि अधिकारियों को एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा।

पिछले साल जुलाई में दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और यह फास्ट ट्रैक के आधार पर किया जाएगा।

अदालत एडवोकेट रूपिंदर पाल सिंह के माध्यम से जैस्मीन कौर छाबड़ा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग शौचालय बनाने की आवश्यकता को निर्दिष्ट करते हुए 15 अक्टूबर, 2017 के स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश मांगे गए हैं।

सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए हैं ताकि NALSA बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के संदर्भ में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

यह कहते हुए कि जेंडर के बावजूद हर इंसान के पास अलग-अलग सार्वजनिक शौचालयों के उपयोग सहित बुनियादी मानवाधिकार हैं, याचिका में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर के व्यक्तियों को ऐसी सुविधाएं नहीं देना अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है।

केस टाइटल : जैस्मीन कौर छाबड़ा बनाम भारत संघ व अन्य।

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