अपनी प्रेमिका की हत्या करने, उसके शरीर को 6 टुकड़ों में काटकर फेंकने का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पिछले हफ्ते समीर खान नाम के एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर जुलाई 2020 में अपनी 'प्रेमिका/पत्नी' की हत्या करने, उसके शरीर को 6 टुकड़ों में काटने और एक सुनसान जगह पर फेंकने का आरोप लगाया गया था।
जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने टिप्पणी की,
"आरोपों, अपराध की जघन्यता और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत को आरोपी-आवेदक को जमानत देने का कोई आधार नहीं मिला।"
मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार, आरोपी (खान) ने 5 जुलाई 2020 को आयशा नाम की अपनी पत्नी/प्रेमिका की लोहे की छड़ से हत्या कर दी थी। उसकी हत्या करने के बाद, खान ने कथित तौर पर उसके शरीर को 6 टुकड़ों में काट दिया, इसे एक ब्रीफकेस और बैग में भरकर एक सुनसान जगह पर एक कार से दूर फेंक दिया और भाग गया।
खान, जो मूल रूप से यूपी के बलरामपुर जिले का रहने वाला है, मुंबई के बांद्रा इलाके में एक चिकन की दुकान में काम करता था, जहां उसकी मुलाकात मृतक (आयशा) से हुई और वे साथ रहने लगे। इसके बाद 2020 में लॉकडाउन की अवधि में वे दोनों लखनऊ आ गए और पति-पत्नी के रूप में साथ रहने लगे।
एक तलाशी में उसका पता चला और अगस्त 2020 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी-आवेदक के इकबालिया बयान के अलावा, उसके संकेत पर, मृतक के शरीर को फेंकने के लिए इस्तेमाल की गई कार बरामद की गई। उसकी निशानदेही पर वह चॉपर भी बरामद कर लिया गया, जिससे शव के टुकड़े-टुकड़े कर दो बैग में भरे गए थे।
कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वह 16 अगस्त, 2020 से जेल में है, ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि वह मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाए और एक साल की अवधि के भीतर इसे पूरा करे।
केस टाइटल - समीर खान बनाम यूपी राज्य
केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 496