ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने हिंदू उपासकों के 'शिव लिंग' वैज्ञानिक जांच की मांग वाली याचिका पर आपत्ति जताई, वाराणसी कोर्ट ने मामला 14 अक्टूबर तक स्थगित किया
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित रूप से पाए गए शिव लिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू उपासकों की याचिका पर वाराणसी की अदालत ने सुनवाई 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
अंजुमन इंतेजामिया कमेटी (ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंध करने वाली कमेटी) द्वारा हिंदू उपासकों की याचिका पर आपत्ति जताए जाने के बाद जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने सुनवाई स्थगित कर दी।
अदालत 14 अक्टूबर को फैसला सुना सकती है।
गौरतलब है कि इससे पहले 7 अक्टूबर को वाराणसी कोर्ट ने निम्नलिखित दो बिंदुओं पर पक्षों से स्पष्टीकरण मांगने के बाद याचिका पर सुनवाई टाल दी थी:
* ज्ञानवापी मस्जिद परिसर [कथित शिव लिंग] के अंदर मिली संरचना इस सूट संपत्ति का हिस्सा है या नहीं?
* क्या अदालत वैज्ञानिक जांच के लिए कमीशन जारी कर सकती है?
हिंदू उपासकों के वकील पहले ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं कि संरचना ('शिव लिंग') सूट/केस संपत्ति का हिस्सा है, क्योंकि इसकी मूल दलीलों में कहा गया कि यह सूट दृश्यमान या अदृश्य देवताओं से संबंधित है और चूंकि कथित शिव लिंग अदालत द्वारा नियुक्त सर्वेक्षण के दौरान दिखाई दिया, वही निश्चित रूप से एक सूट संपत्ति होगी।
यह भी स्पष्ट किया गया कि सीपीसी के आदेश 26 नियम 10ए के तहत न्यायालय को वैज्ञानिक जांच के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति है। अब इस मामले में आज मस्जिद कमेटी ने अपना जवाब दाखिल किया।
मामले की पृष्ठभूमि
हमारे पाठक ध्यान दें कि मुख्य मुकदमे में पांच हिंदू महिलाओं (वादी) में से 4 महिलाओं ने कथित रूप से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए शिव लिंग की वैज्ञानिक जांच के लिए वर्तमान याचिका दायर की। एक वादी (राखी सिंह) ने कार्बन डेटिंग की याचिका का विरोध किया।
उल्लेखनीय है कि 4 वादी ने सीपीसी के आदेश 26 नियम 10 ए के तहत आवेदन किया, जो न्यायालय को वैज्ञानिक जांच के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
यह याचिका वाराणसी कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की याचिका (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर) को खारिज करने के 10 दिन बाद स्थानांतरित की गई।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर शिव लिंग की उपस्थिति के बारे में दावा 16 मई को प्रमुखता से किया गया, जब अदालत द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने प्रस्तुत किया कि सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर उन्हें एक शिवलिंग मिला है। इसके तहत कोर्ट ने संबंधित स्थान/क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया।
आदेश के प्रभावी हिस्से में कहा गया,
"वाराणसी के जिलाधिकारी को उस स्थान को तुरंत सील करने का आदेश दिया जाता है, जहां शिवलिंग पाया गया। इसी के साथ सील की गई जगह में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है।"
कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और सीआरपीएफ कमांडेंट को भी निर्देश दिया कि वह सीलबंद जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण में शिवलिंग कथित तौर पर पाए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा उस स्थान की रक्षा के लिए पारित आदेश जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान "शिवलिंग" पाए जाने का दावा किया गया, नमाज अदा करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए मस्जिद में जाने के लिए मुसलमानों के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा।
वाराणसी कोर्ट ने अप्रैल, 2022 में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे हिंदू मंदिर में प्रार्थना करने के लिए पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर याचिकाओं पर परिसर के निरीक्षण का आदेश दिया।