गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र की अधिसूचना के मद्देनजर डीआरटी अहमदाबाद में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा किया

Update: 2022-02-04 11:12 GMT

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा किया, जिसमें डीआरटी -II के पीठासीन अधिकारी को 31 मार्च, 2022 तक या किसी सदस्य की स्थायी नियुक्ति होने तक डीआरटी-आई, अहमदाबाद का अतिरिक्त प्रभार देने वाली केंद्र की अधिसूचना के मद्देनजर ऋण वसूली न्यायाधिकरण- I, अहमदाबाद में पीठासीन अधिकारी के पदों को भरने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति निराल आर मेहता की पीठ ने एएसजी देवयांग व्यास को भी परमानेंट सदस्य की नियुक्ति के लिए जल्द से जल्द प्रयास करने को कहा ताकि डीआरटी के पीठासीन अधिकारी II काम का बोझ न पड़े।

इसके जवाब में, केंद्र सरकार ने पीठ को आश्वासन दिया कि स्थायी सदस्य की नियुक्ति के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

इसे देखते हुए याचिका का निस्तारण किया गया।

कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका

अधिवक्ता निपुण सिंघवी ने अधिवक्ता विशाल जे दवे, डॉ अविनाश पोद्दार और हीरल यू मेहता के माध्यम से याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि रिक्ति बैंकरों / ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं, गारंटरों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधित्व के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन कर रही है।

जनहित याचिका में आगे कहा गया कि रिक्ति गंभीर रूप से उन मुकदमेबाज नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित कर रही है जिनके मामले अहमदाबाद में ऋण वसूली न्यायाधिकरण - I के समक्ष लंबित हैं, और न्याय तक पहुंच के उनके अधिकार से समझौता किया जा रहा है।

पीआईएल में कहा गया है,

"अहमदाबाद में पीठासीन अधिकारी, डीआरटी- I के पद की रिक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है क्योंकि एक ही क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से पहले वादियों के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि अन्य बेंच डीआरटी- II कार्यात्मक है और इसमें पीठासीन अधिकारी हैं। वादियों के मौलिक अधिकारों जो कि ऋणदाता- बैंक / वित्तीय संस्थान और उधारकर्ता हैं, का उल्लंघन किया जाता है। न्याय का अधिकार और त्वरित न्याय भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निहित हैं।"

जनहित याचिका में कहा गया है कि अहमदाबाद में ऋण वसूली न्यायाधिकरण की दो बेंच हैं। बेंच- II में केवल एक पीठासीन अधिकारी है। 31.12.2021 तक DRT-I का काम भी DRT-II के PO द्वारा किया जा रहा है। अब तक कोई नई नियुक्ति नहीं की गई है और अतिरिक्त प्रभार भी नहीं बढ़ाया गया है।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, अतिरिक्त प्रभार के अंतरिम विस्तार और नियुक्ति के निर्देश की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता ने एडलवाइस एआरसी लिमिटेड बनाम सचिव, वित्तीय सेवा विभाग एंड अन्य (डब्ल्यूपी(सी) 3668/2021 के एक समान मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला दिया है। इसमें मौजूदा पीठासीन अधिकारी के पद पर बने रहने के लिए समान आदेश पारित किया गया था।

जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल बनाम भारत संघ के मामले में भी डीआरटी / डीआरएटी में रिक्ति का संज्ञान लिया है और संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया है।

केस का शीर्षक - निपुण प्रवीण सिंघवी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस

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