गुजरात हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक अधिसूचना में चार और अधिवक्ताओं को सीनियर डेजिग्नेशन के रूप में नामित किया गया। मंगलवार को जारी अधिसूचना में गुजरात हाईकोर्ट के नियम 19(1) के सपठित अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के तहत न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिवक्ताओं को अधिवक्ता, नियम, 2018 के तहत सीनियर डेजिग्नेशन रूप में नामित किया:
1. एडवोकेट जयंत मधुरलाल पांचाल
2. एडवोकेट राजुल कृष्णचंद्र पटेल
3. एडवोकेट उन्मेश ध्रुवकुमार शुक्ला
4. एडवोकेट देवांग गिरीश व्यास
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