गुजरात हाईकोर्ट ने 30 साल से अधिक समय तक प्रतिदिन लगभग 8 घंटे काम करने वाली स्वीपर के नियमितीकरण की पुष्टि की
गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस बीरेन वैष्णव ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के उस आदेश की पुष्टि की है जिसने याचिकाकर्ता-राज्य अधिकारियों को सफाई कर्मचारी को नियमित करने का निर्देश दिया था। उक्त कर्मचारी पिछले तीस साल से अधिक समय तक प्रतिदिन चार घंटे से अधिक काम कर रही थी। ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि राज्य कर्मचारी के कार्यकाल की अवधि को देखते हुए बहाली की तारीख से सभी बकाया राशि भी माफ कर दी।
मामले के तथ्य यह है कि कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिवादी-संघ ने औद्योगिक विवाद उठाया कि याचिकाकर्ता-राज्य द्वारा कार्यकर्ता को 30 साल की सेवा पूरी करने और सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक स्थापना के लिए काम करने के बावजूद पूर्णकालिक काम से वंचित कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता-राज्य ने ट्रिब्यूनल के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि कर्मचारी को स्थायी तौर पर नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन जब भी काम हुआ उसने काम किया। उसे आकस्मिकता निधि के माध्यम से भुगतान भी किया गया।
उसकी नियुक्ति भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार नहीं थी इसलिए, वह नियमितीकरण की हकदार नहीं है। विवाद को मजबूत करने के लिए अल्जेमीन बैंक नीदरलैंड एनवी बनाम केंद्र सरकार 1978 II एलएलजे, यूपी राज्य बनाम पीओ लेबर कोर्ट और अन्य उदाहरणों पर भरोसा किया गया।
जस्टिस वैष्णव ने कहा कि कर्मचारी को कोई नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया, लेकिन ट्रिब्यूनल ने देखा कि कर्मचारी पूर्णकालिक काम करेगा। यह बताने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वह दिन में केवल दो घंटे काम कर रही है जैसा कि याचिकाकर्ता-राज्य ने विरोध किया है।
इसके अलावा, काम की प्रकृति और सीमा यानी शौचालय की सफाई, बर्तन धोना, पानी परोसना, बिजली कंपनी के डाकघर, बिजली कंपनी के कार्यालय में बिलों का भुगतान करने के लिए जाना यह दर्शाता है कि वह लंबे समय तक काम कर रही थी। इसके अतिरिक्त, उसी सेटअप में एक नियमित कर्मचारी का पद मौजूद है, जो खाली है। इन सबूतों और तर्कों के आधार पर ट्रिब्यूनल ने कर्मचारी के नियमितीकरण का निर्देश दिया था।
हालांकि, हाईकोर्ट ने नियमितीकरण के लाभ देने में कमी की, लेकिन निर्देश दिया कि कार्यकर्ता को अबसोर्ब करने के लिए देखभाल की जानी चाहिए, खासकर जब याचिकाकर्ता-राज्य द्वारा भर्ती की नियमित प्रक्रिया शुरू की जाती है।
हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश से सहमति जताते हुए याचिका खारिज कर दी।
केस टाइटल: गुजरात बनाम सौराष्ट्र माजूर महाजन संघ का राज्य
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