पेंशन "बढ़ाने" के लिए कर्मचारी सेवा में रुकावट की छूट की मांग नहीं कर सकता : बॉम्बे हाईकोर्ट

Update: 2022-04-30 03:30 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कोई कर्मचारी पेंशन "बढ़ाने" के लिए सेवा में रुकावट की छूट की मांग नहीं कर सकता, जहां कर्मचारी के पास पहले से ही पेंशन के लिए अर्हक सेवा (qualifying service) है।

जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस एसजी मेहरे की बेंच ने कहा,

"सेवा में रुकावट की छूट का उद्देश्य किसी कर्मचारी को उसकी सेवा के दिनों को जोड़कर पेंशन का हकदार बनाना है न कि इस कारण से पेंशन बढ़ाना कि पेंशन की गणना और भुगतान अंतिम वेतन के आधार पर किया जाना है।"

याचिकाकर्ता नगर निगम (तत्कालीन परिषद) में शिक्षक के रूप में सेवारत था। स्थायी होने से पहले उसकी सेवा में रुकावटें थीं। उसने पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि के लिए सेवा में विराम की छूट देने की मांग की।

न्यायालय ने पाया कि महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1982 के अनुसार पेंशन के लिए अर्हक सेवा अनिवार्य है। पेंशन नियमों के नियम 30 में पेंशन की पात्रता के लिए एक शर्त के रूप में दस साल की अर्हक सेवा प्रदान की गई है। पेंशन योजना के मद्देनज़र जहां मूल सेवा में कार्यरत कर्मचारी ने दस वर्ष से कम सेवा की है तो उसकी पिछली अस्थायी या स्थानापन्न सेवा को अन्य नियमों और उसके व्यक्तिगत सेवा रिकॉर्ड के अधीन न्यूनतम दस वर्ष की सेवा पूरी करने के लिए गिना जाता है।

शिवप्पा पुत्र भुजनप्पा बेम्बले बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 (3) Mh.L.J 709 के मामले में संदर्भ दिया गया था, जहां याचिकाकर्ता ने 20 वर्षों तक चपरासी के रूप में जिला परिषद के साथ सेवा की थी। फिर उसने तीन साल तक नियमित पद पर सेवा की थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने माना कि पेंशन नियम के नियम 57 का नोट 1 लागू है और उसकी पिछली अंशकालिक सेवा यानी दस साल का आधा हिस्सा गिना जाता है और उसे पेंशन के लिए पात्र माना जाता है।

इस पृष्ठभूमि में यह देखा गया,

"पेंशन नियमावली के नियम 30, 33, 48 और 110 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवा उसकी सेवानिवृत्ति पर दस वर्ष से कम है तो पिछली अस्थायी या स्थानापन्न सेवा की आवश्यकता है। पेंशन के लिए अर्हक सेवा के लिए गिना जाएगा।"

हालांकि, मौजूदा मामले में अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले से ही पेंशन के लिए पात्र है और उसने "वृद्धि" के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की सेवा की अवधि और उसके पास अर्हक सेवा के संबंध में उसे पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन के लिए पात्र बनाते हुए वह इस प्रकार केवल पेंशन बढ़ाने के लिए अपनी सेवा में रुकावट की छूट की मांग करने का हकदार नहीं हैं।

केस शीर्षक: मुक्ताबाई और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (बीओएम) 167

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