डीयू परीक्षा: दिल्ली हाईकोर्ट ने पीजी और कुछ यूजी पाठ्यक्रमों के लिए परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया

Update: 2020-10-13 05:26 GMT

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय को अक्टूबर के अंत तक सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि परिणाम और मार्कशीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड की जाए और कोई भी छात्र शारीरिक रूप से आने और इकट्ठा होने के लिए मजबूर न हो।

दिल्ली विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करना है कि ऑनलाइन मार्कशीट में कोई राइडर या फुटनोट नहीं है, जो बताता है कि उक्त मार्कशीट के लिए किसी और सत्यापन की आवश्यकता है।

अदालत ने कहा,

'वेबसाइट से मार्कशीट डाउनलोड सभी उद्देश्यों के लिए उपयोगी होगी।'

इसके अतिरिक्त, अदालत ने विश्वविद्यालय को परिणामों की घोषणा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अस्थायी तिथियों से 3 दिनों के भीतर अधिकतम सभी स्नातक कार्यक्रमों, दोनों सम्मानों और कार्यक्रम पाठ्यक्रमों के लिए परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है।

विश्वविद्यालय के हलफनामे के अनुसार, इनमें से अधिकांश तारीखें 20 से 31 अक्टूबर के बीच हैं।

इन निर्देशों के साथ अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन ओबीई के बारे में प्रतीक शर्मा और नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड द्वारा दायर वर्तमान याचिकाओं की निगरानी नहीं करने का निर्णय लिया है।

अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया है कि इन याचिकाओं के लिए कानून का दरवाज़ा खुला रहेगा।

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