रात में घर में घुसकर परेशान करने पर यूपी पुलिस को लगी फटकार, हाईकोर्ट ने कहा- हिस्ट्रीशीटर बताकर निजता का उल्लंघन नहीं कर सकते

Update: 2025-07-07 06:53 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि वे हिस्ट्रीशीटर घोषित किए गए व्यक्ति के घर देर रात दबिश देने से परहेज करें।

जस्टिस जे.जे. मुनिर और जस्टिस अनिल कुमार-X की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का हवाला देते हुए कहा कि इतिहासशीटर के घर पुलिस की देर रात की दबिश निजता का घोर उल्लंघन है।

यह आदेश समुंदर पांडेय द्वारा दायर याचिका पर दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ खोली गई हिस्ट्रीशीट को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि पुलिस देर रात घर में घुसकर उन्हें और परिवार को मानसिक प्रताड़ना दे रही है और थाने ले जाकर बेवजह परेशान कर रही है।

अदालत ने राज्य सरकार पुलिस कमिश्नर प्रयागराज और संबंधित थाने के प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। पुलिस को असामान्य घंटों में आवासीय दबिश देने से रोक लगा दी है।

मामला अब 11 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, जिसमें पक्षकारों से जवाब मांगा गया।

केस टाइटल : समुंदर पांडेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2025

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