पालतू कुत्तों को लेकर विवाद के बाद हाईकोर्ट ने FIR की रद्द, पक्षकारों को डॉग शेल्टर में दान देने का दिया आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने दो पड़ोसियों के बीच हुई झड़प से दर्ज की गई FIR और क्रॉस FIR रद्द की। यह विवाद उनके पालतू कुत्तों को घुमाने के दौरान हुई कहासुनी से बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया था।
जस्टिस अरुण मोंगा ने दोनों पक्षकारों से कहा कि वे अपने-अपने पालतू कुत्तों के प्यार में 10-10 हज़ार रुपये "Unity for Stray Animal Foundation" नामक कुत्ता शेल्टर को दें।
दोनों पक्षकारों ने आपसी समझौता कर लिया था और एक MOU (समझौता पत्र) भी कोर्ट में रखा।
कोर्ट ने कहा कि यह विवाद पूरी तरह से व्यक्तिगत है और पड़ोसियों के बीच बेवजह की गलतफ़हमी से हुआ। ऐसे मामलों में मुकदमा जारी रखना किसी काम का नहीं है, बल्कि दुश्मनी बढ़ा सकता है। FIR को रद्द करने से आपसी भाईचारा और सद्भावना बढ़ेगी।
कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों पक्ष एक हफ़्ते के भीतर 10-10 हज़ार रुपये शेल्टर को जमा करें।