लखनऊ में डेंगू का प्रकोप | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से प्रस्तावित निवारक उपायों का विवरण मांगा

Update: 2022-11-05 11:06 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने शुक्रवार को लखनऊ शहर में डेंगू के प्रकोप से निपटने के लिए प्रस्तावित निवारक उपायों (राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले) का विवरण मांगा।

लखनऊ नगर निगम को निर्देश दिया गया कि नगर आयुक्त की शपथ के साथ एक हलफनामा दाखिल किया जाए, जिसमें मच्छरों के विकास की जांच करने और शहर में सामान्य रूप से स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाए।

जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश जारी किया। इस मामले में न्यायालय लखनऊ शहर में विभिन्न वेक्टर जनित रोगों जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य वायरल बुखार के कारण होने वाले व्यापक खतरे से भी चिंतित है।

गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान, बार के सदस्यों ने लखनऊ शहर में जिस तरह से वेक्टर जनित बीमारियां फैल रही हैं, उस पर चिंता व्यक्त की और अदालत को राज्य संचालित अस्पतालों की 'गंभीर' स्थिति से अवगत कराया।

लखनऊ नगर निगम और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को निर्देश दिया गया था कि राज्य के अधिकारियों और नगर निगम द्वारा अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराने सहित पर्याप्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में पूर्ण निर्देश प्राप्त करें और पर्याप्त मात्रा में रक्त प्लेटलेट्स भी उपलब्ध कराएं जो आमतौर पर डेंगू के उपचार में आवश्यक होते हैं।

शुक्रवार को राज्य के वकील को आगे यह बताने के लिए कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में मलेरिया, डेंगू, कालाजार की रोकथाम और नियंत्रण और किसी भी वेक्टर जनित रोग विनियमों में निहित प्रावधानों के तहत यदि आवश्यक हो तो क्या कदम उठाए जा सकते थे।

कोर्ट ने राज्य को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा, जिसमें यह बताया जाए कि क्या नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल के विशेषज्ञों से न केवल वेक्टर जनित बीमारियों से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए बल्कि उसी की रोकथाम के लिए भी परामर्श किया गया था।

केस टाइटल- आशीष कुमार मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लखनऊ एवं अन्य।

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