दिल्ली हाईकोर्ट कथित दस्तावेज़ लीक मामले में अनिल देशमुख के वकील और एसआई अभिषेक तिवारी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा
दिल्ली हाईकोर्ट महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल के खिलाफ जारी जांच में संवेदनशील दस्तावेज लीक करने के आरोपों के संबंध में दायर जमानत याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय 29 सितंबर (गुरुवार) को सुनवाई करेगा।
उक्त लीक से जांच प्रभावित हुई थी।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने भारी बोर्ड के कारण मामले को स्थगित कर दिया।
उन्होंने इस महीने की शुरुआत में जमानत याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा था।
सीबीआई ने डागा और तिवारी को क्रमश: मुंबई और दिल्ली से गिरफ्तार किया था।
मुंबई में एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए जाने के बाद डागा के लिए ट्रांजिट रिमांड दिया गया। इससे उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया।
तदनुसार, डागा और तिवारी दोनों को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया।
इसके बाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
डागा, तिवारी और अज्ञात अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अनुचित लाभ और अवैध संतुष्टि के एवज में आनंद डागा को मामले के संवेदनशील और गोपनीय दस्तावेजों का खुलासा करने के उद्देश्य से एक आपराधिक साजिश का गठन किया।
उक्त एफआईआर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत दर्ज की गई थी।
अधिवक्ता मीनेश दुबे और अबधेश चौधरी के माध्यम से एसआई अभिषेक तिवारी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ अनुमानों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और वह "पीड़ित होने की साजिश" के कारण मामले में फंस गए हैं। सीबीआई के एक अन्वेषक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने में कुछ वरिष्ठों द्वारा रची गई, जो हमेशा उनकी ईमानदारी पर नजर रखते थे।
याचिका में कहा गया,
"मूल रूप से वर्तमान मामला वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक प्रतिद्वंद्विता है, जिसमें याचिकाकर्ता को स्पष्ट कारणों के लिए बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि रैंक में कम होने के कारण जांच कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की सनक और कल्पना के अनुरूप नहीं था।"