दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को फिर से पासपोर्ट जारी करने के लिए लिंग परिवर्तन प्रमाणपत्र की आवश्यकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

Update: 2021-07-27 07:48 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से एक ट्रांसजेंडर महिला को नाम और लिंग में आवश्यक परिवर्तन के साथ लिंग परिवर्तन प्रमाणपत्र देने पर जोर दिए बिना एक नया पासपोर्ट जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब देने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र की वकील सौम्या सिंह द्वारा याचिका पर जवाब देने के लिए और समय देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

एक ट्रांसजेंडर महिला द्वारा दायर याचिका में पासपोर्ट नियम, 1980 को भी चुनौती दी गई है, क्योंकि पासपोर्ट में लिंग परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी सर्टिफिकेट दिए जाने की आवश्यकता होती है।

यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नालसा बनाम भारत संघ के मामले में "स्व-घोषणा" के माध्यम से नाम और लिंग में परिवर्तन के लिए एक प्रक्रिया तैयार की। हालांकि, लिंग परिवर्तन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके नया पासपोर्ट जारी करने की उपरोक्त आवश्यकता ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनके स्व-पहचाने गए लिंग को दर्शाने के लिए उनके पासपोर्ट प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है।

याचिका में कहा गया है,

"किसी व्यक्ति के लिए अपने लिंग को पहचानने या बदलने के लिए सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी पर जोर देना अनावश्यक है। इसके साथ ही संक्रमण को दर्शाने के लिए सर्जिकल प्रक्रिया से गुजरने के संबंध में व्यक्ति की पसंद का उल्लंघन है।"

याचिका में यह भी जोड़ा गया है,

"याचिकाकर्ता को 'उस अस्पताल से जहां उसने सफलतापूर्वक लिंग परिवर्तन ऑपरेशन किया है, प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य करना भी मनमाना, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसके साथ ही राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य (2014 20 5 एससीसी 438) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत भी है।"

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ओइंड्रिला सेन ने जोर देकर कहा कि मामला वर्तमान में है, क्योंकि याचिकाकर्ता को हार्मोन थेरेपी के लिए बैंकॉक के एक क्लिनिक में कुछ प्रक्रियाओं / सर्जरी से गुजरना पड़ता है। इसलिए उसे वहां यात्रा करने की आवश्यकता होती है। इसलिए उसकी जरूरत को इसके प्रतिकूल दुष्प्रभावों को देखते हुए शीघ्रता से पूरा किया जाना है।

सेन ने तर्क दिया,

"याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा करने और अपनी पहचान को साकार करने के लिए सर्जरी पूरी करने के लिए जल्द से जल्द अपने पासपोर्ट की आवश्यकता होती है।"

उन्होंने आगे बताया कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और नए नाम और लिंग के साथ पैन कार्ड जैसी अन्य सरकारी आईडी याचिकाकर्ता को पहले ही जारी की जा चुकी हैं। इस प्रकार, पासपोर्ट प्राधिकरण का लिंग परिवर्तन प्रमाण पत्र पर जोर देना अनावश्यक और उसके अधिकारों का उल्लंघन है।

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