दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के जजों को छुट्टी की अग्रिम सूचना देने और उसे वेबसाइट पर तत्काल अपडेट करने के निर्देश जारी किए

Update: 2021-11-13 10:33 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जिला न्यायालयों के सभी जजों को अपनी छुट्ट‌ियों की अग्रिम सूचना देने और वेबसाइट पर इनकी स्थिति को अपडेट करने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सभी प्रधान जिला एवं सत्रों को नए सिरे से सर्कुलर जारी कर मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

अधिसूचना में कहा गया है, "सभी न्यायिक अधिकारी छुट्टी की सूचना प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय को कम से कम एक दिन पहले भेजें और संबंधित शाखा को दिल्ली जिला न्यायालयों की वेबसाइट पर इसकी स्थिति को तुरंत अपडेट करने का निर्देश दिया जाए।" 

यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी कठिनाई या अप्रत्याशित अत्यावश्यकता के मामले में जब कोई छुट्टी अंतिम समय में आवेदित की जाती है तो संबंधित न्यायिक अधिकारी के माध्यम से तुरंत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके सूचना भेजी जानी चाहिए, ताकि वह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में 10:00 बजे से पहले प्राप्त हो सके और उसे वेबसाइट पर तुरंत अपलोड किया जा सके।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्नलिखित क्षेत्रों वाले संबंधित कार्यालयों में एक रजिस्टर मेंटेन करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं:

- न्यायिक अधिकारी का नाम, जिस तारीख के लिए छुट्टी मांगी गई है

- कार्यालय में अवकाश आवेदन प्राप्त करने की तारीख और समय

- वेबसाइट पर सूचना अपलोड करने की तारीख और समय।

यह फैसला 2019 में एडवोकेट अमीश अग्रवाल की ओर से दायर एक जनहित याचिका के बाद आया है, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि दिल्ली न्यायिक सेवा की अदालतों के जजों द्वारा ली गई छुट्टियों की समय पर सूचना जनता को दी जाए।



 


Tags:    

Similar News