दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर को जमानत दी
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को बैंक को लगभग 466.51 करोड़ रुपये के कथित गलत नुकसान के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर को जमानत दी।
जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने राणा की ओर से दायर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।
गौतम थापर, अवंथा रियल्टी लिमिटेड बनाम ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ 2017 से 2019 की अवधि के दौरान विश्वास के आपराधिक उल्लंघन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और डायवर्जन के लिए जालसाजी और सार्वजनिक धन की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए एक ईसीआईआर दर्ज किया गया था जिससे यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
राणा कपूर को एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसमें विशेष न्यायाधीश ने पाया था कि कपूर के खिलाफ आरोप गंभीर हैं। अदालत ने 15 सह-आरोपियों को जमानत दे दी थी।
ट्रायल कोर्ट के समक्ष, जमानत याचिका का प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया था कि कपूर अपराध की कार्यवाही के निर्माण में सहायक थे।
राणा ने तर्क दिया गया कि उन्हें जांच के दौरान एजेंसी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया था और चूंकि चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है, इसलिए उन्हें हिरासत में भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
जमानत याचिका को खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा था कि शिकायत के अनुसार, गौतम थापर या राणा कपूर से उनके एजेंट या कर्मचारी के रूप में निर्देश लेते हुए प्रतीत होता है कि वे कुछ कृत्य कर रहे हैं।
केस टाइटल: राणा कपूर बनाम ईडी