दिल्ली हाईकोर्ट ने जहांगीरपुरी दंगा मामले में कूड़ा बीनने वाले आरोपी को जमानत दी
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शहर के जहांगीरपुरी इलाके (Jahangirpuri Riots Case) में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान हुई झड़पों के सिलसिले में गिरफ्तार कूड़ा बीनने वाले जाहिद नाम के व्यक्ति को जमानत दी।
18 -19 साल का जाहिद 17 अप्रैल, 2022 से हिरासत में था।
जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा कि किसी भी सीसीटीवी फुटेज में जाहिद की पहचान नहीं हुई है। कोर्ट ने यह भी पाया कि उसके खिलाफ जांच पूरी हो गई है। मामले में चार्जशीट दायर की गई थी।
अदालत ने आदेश दिया,
"उसकी हिरासत की अवधि को देखते हुए, जांच पूरी हो रही है, और याचिकाकर्ता को जांच के उद्देश्य के लिए अब और हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है। 20,000 / - रुपये के निजी बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि का एक जमानतदार पेश करने शर्त पर रिहाई का आदेश देते हैं।"
जाहिद के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 353, 332, 323, 427, 436, 307, 120B और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत केस दर्ज किया गया था।
मामले की जांच के दौरान, पुलिस द्वारा गवाहों के बयान दर्ज किए गए और सीसीटीवी फुटेज और गवाहों द्वारा पहचान के आधार पर 37 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और कानून का उल्लंघन करने वाले 2 बच्चों को भी पकड़ा गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कथित तौर पर नौ फायर आर्म्स और नौ तलवारें बरामद की गईं।
कोर्ट ने कहा,
"जहां तक याचिकाकर्ता का सवाल है, उसकी किसी भी सीसीटीवी कवरेज में पहचान नहीं हुई है। बेशक, उसकी उम्र लगभग 18-19 साल है और वह 17.04.2022 से हिरासत में है। चार्जशीट दायर किया जा चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पूरी हुई।"
तद्नुसार जमानत याचिका का निस्तारण किया गया।
जाहिद की ओर से एडवोकेट ललित भारद्वाज और एडवोकेट रिजवान अहमद पेश हुए।
केस टाइटल: जाहिद बनाम राज्य