दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा- ईडी जादूगर की तरह काम नहीं कर सकता

Update: 2023-10-21 06:05 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जादूगर की तरह काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। किसी मामले की जांच करने और मामले तक पहुंचने में समय लगेगा।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,

“भले ही जांच एजेंसी/ईडी प्रमुख जांच एजेंसी हो, उनसे जादूगर के रूप में काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। भले ही तकनीक की मदद से और बेहतर जांच कौशल का उपयोग किया जाए, फिर भी मामले की जांच करने में समय लगेगा और सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करें।”

अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध से निपटते समय जहां अग्रिम रिश्वत नकद में भुगतान करने का आरोप लगाया गया, यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि तकनीक के उन्नत युग में आरोपी व्यक्ति पैसे का कोई निशान छोड़ देंगे जो पहली नज़र में पाया जा सकता।

जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि जांच करना और सच्चाई या सबूत ढूंढना जांच एजेंसी का काम है, जिसके लिए वह हकदार है। उसे जांच का निष्पक्ष और पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए।

सिंह के इस तर्क पर कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के कारण गिरफ्तार किया गया, अदालत ने कहा कि वह रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री के अभाव में ईडी पर किसी भी राजनीतिक मकसद का संकेत नहीं देगी या आरोप नहीं लगाएगी। इसमें कहा गया कि वह इसे प्रथम दृष्टया कोई सबूत न होने का मामला नहीं मानता है।

कोर्ट ने कहा कि अदालतें कानून और न्यायिक मिसालों के अधिनियमों के चश्मे से मामलों की जांच करती हैं और राजनीतिक संबद्धता से प्रभावित नहीं होती हैं और न ही कानून को राजनीतिक पूर्वाग्रहों के चश्मे से देखती हैं।

अदालत ने आगे कहा:

"रिकॉर्ड पर कोई सबूत न होने पर यह न्यायालय प्रमुख जांच एजेंसी पर राजनीतिक संबद्धता या उद्देश्यों का आरोप लगाने से बचेगा, क्योंकि किसी देश की प्रमुख जांच एजेंसी की प्रतिष्ठा का सीधा संबंध किसी देश की निष्पक्ष इकाई होने की प्रतिष्ठा से होता है।"

सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। आप नेता को प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास पर तलाशी ली गई।

सिंह इस मामले में गिरफ्तार होने वाले तीसरे आप नेता हैं। मामले में आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा द्वारा सिंह का नाम लिए जाने के बाद ईडी ने सिंह के आवास पर छापेमारी की थी, जो बाद में ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में सरकारी गवाह बन गया।

जस्टिस शर्मा ने सिंह की गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को बरकरार रखते हुए कहा कि आप नेता प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्ति हैं और गवाहों के साथ-साथ सबूतों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिसका कुछ हिस्सा अभी एकत्र किया जाना बाकी है। अदालत ने कहा कि राज्य और उसके नागरिकों के लाभ के लिए सच्चाई जानने के लिए जांच की जानी है।

अदालत ने कहा,

"इस संबंध में इस न्यायालय का मानना है कि किसी भी जांच एजेंसी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले आपराधिक न्यायशास्त्र के नियमों का पालन करना होगा और खुद को सामग्री की पर्याप्तता के बारे में आश्वस्त करना होगा। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के वर्तमान मामले में उनके पास पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए। वर्तमान आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने और उचित जांच करने के उद्देश्य से उसे सत्र न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए गिरफ्तार करें। इसलिए इसे उनके खिलाफ नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि उनके पक्ष में पढ़ा जा सकता है कि उन्होंने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने से पहले उसके खिलाफ पर्याप्त सामग्री इकट्ठा करने का इंतजार किया था।

इसमें कहा गया कि सिंह खुद अपने खिलाफ सबूतों, यानी अनुमोदक के बयान ईडी के कब्जे में होने के बारे में जानते हैं। इस प्रकार, यह दलील नहीं दी जा सकती कि जब तक उन्हें अचानक गिरफ्तार नहीं किया गया, तब तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था।

अदालत ने कहा,

“इस स्तर पर यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि कानून प्रवर्तन एजेंसी ने अराजक तरीकों से अपने पूर्व-निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुमोदक से गलत बयान लिया गया। सार्वजनिक व्यक्ति के मामले में भी इस स्तर पर सरकारी गवाह का बयान किसी आपराधिक मामले में किसी अन्य आरोपी के मामले के समान ही होना चाहिए।”

याचिकाकर्ता के वकील: विक्रम चौधरी, रजत भारद्वाज, विवेक जैन, मो. इरशाद, अंकिता एम. भारद्वाज, कनिष्क राज, कौस्तभ खन्ना, ऋषि सहगल, अरवीन सिहोन और निकिता गिल।

प्रतिवादियों के वकील: एस.वी. राजू, एएसजी और ज़ोहेब हुसैन, ईडी के विशेष वकील, विवेक गुरनानी और कार्तिक सभरवाल, वकील के साथ।

केस टाइटल: संजय सिंह बनाम भारत संघ और अन्य।

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