दिल्ली हाईकोर्ट ने एससीबीए के कार्यकारी समिति के सचिव पद को निलंबित करने के फैसले को चुनौती देने वाली अशोक अरोड़ा की याचिका खारिज की

Update: 2020-10-06 08:32 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने अशोक अरोड़ा द्वारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के सचिव पद से निलंबित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

जस्टिस मुक्ता गुप्ता की सिंगल बेंच ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि अशोक अरोड़ा प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में स्थापित करने में नाकाम रहे।

8 मई को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक में यह फैसला लेने के बाद अपने सचिव अशोक अरोड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था।

इस संकल्प के माध्यम से यह भी निर्णय लिया गया कि सहायक सचिव रोहित पांडे सचिव की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संभालेंगे ।

यह घटनाक्रम अरोड़ा द्वारा 11 मई को एक आपात आम बैठक (ईजीएम) बुलाने के प्रयास में एससीबीए के अध्यक्ष दुष्यंत दवे को उनके पद से हटाने पर चर्चा करने के लिए 25 फरवरी को एक प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में की गई सार्वजनिक टिप्पणियों की निंदा करने के तुरंत बाद आया है।

अरोड़ा ने आरोप लगाया था कि दवे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एससीबीए के पद का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें बार एसोसिएशन की प्राथमिक सदस्यता से भी हटाने की बात कही।

5 जून को एससीबीए ने अशोक अरोड़ा को नोटिस जारी कर कारण बताने के लिए कहा था- कि नोटिस में लगाए गए कथित आरोपों के लिए उनके खिलाफ तीन सदस्यीय समिति द्वारा पूर्व-पराक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए ।

निलंबित होने के तुरंत बाद अरोड़ा ने बार के सदस्यों को एक संदेश भेजा था जिसमें उन्होंने ईसी पर विभिन्न मौकों पर उन्हें डराने का आरोप लगाया था और आगे आरोप लगाया था कि दवे के आचरण ने बार की बदनामी की है ।

एक असाधारण कदम के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अरोड़ा को निलंबित करने वाले एससीबीए प्रस्ताव पर रोक लगाने के लिए इस मुद्दे में हस्तक्षेप किया। एससीबीए ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि ' बीसीआई के पास बार एसोसिएशनों को नियंत्रित करने की कोई शक्ति नहीं है।

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