दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जानवरों में कृत्रिम गर्भाधान के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने को कहा

Update: 2021-11-08 08:38 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने जानवरों में 'कृत्रिम गर्भाधान' पर रोक लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय को याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, आदि मामले में अन्य प्रतिवादी हैं।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने प्रतिवादियों से कहा कि वे कानून, नियमों, विनियमों, लागू सरकारी नीतियों के अनुसार जितनी जल्दी हो सके और व्यावहारिक रूप से उठाई गई शिकायतों का फैसला करें।

जनहित याचिका पशु अधिकार कार्यकर्ता संगीता डोगरा ने दायर की थी। उसने प्रस्तुत किया कि जानवरों में कृत्रिम गर्भाधान का अभ्यास उनके "प्राकृतिक व्यवहार" के खिलाफ है।

याचिका में कहा गया,

"प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है कि जानवर नर और मादा दोनों बांझ होते हैं और उनके प्राकृतिक व्यवहार से संतान नहीं हो सकती है।"

डोगरा ने आगे बताया कि उत्तरदाताओं ने कौशल विकास के तहत राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर में आठवीं और 10वीं पास को जोड़ा है, जिससे उन्हें जानवरों में कृत्रिम गर्भाधान करने की अनुमति मिलती है। यह दलील न केवल योग्य पशु चिकित्सकों के अधिकारों को प्रभावित करती है, बल्कि जानवरों के जीवन के अधिकार के खिलाफ भी है।

याचिका में कहा गया,

"पशु चिकित्सा विज्ञान जानवरों के जीवन या जानवरों के शरीर से संबंधित है जिसे पशु विज्ञान, विकृति विज्ञान, शल्य चिकित्सा, चिकित्सा और नस्ल संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन यह आठवीं और 10वीं पास के हाथों में देना और प्राकृतिक व्यवहार को ओवरराइड करके कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से होना जानवरों का शुद्ध रूप से जानवरों के खिलाफ क्रूरता और क्रूरता को बढ़ावा देना है।"

याचिका में आगे कहा गया,

"एक चिकित्सक (शिक्षित व्यक्ति) स्त्री रोग का निरीक्षण कर रहा है और 10वीं पास 18 वर्ष (साक्षर) एक ही ट्रायल कर रहा है। इसे जानवरों पर यौन शोषण के अपराध के रूप में वर्णित करने से थोड़ा अंतर है ... गैर-विट्रो व्यक्तियों को गर्भाशय में हेरफेर करने की अनुमति देना और नर जानवर सीधे तौर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 के तहत अपराधों को बढ़ावा देने वाले हैं।"

आगे प्रस्तुत किया गया कि यह कदम द वेटरनरी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के विपरीत है, जहां डिप्लोमा धारकों को एनिमल मेडिकल प्रैक्टिस से प्रतिबंधित किया गया था।

याचिका में कहा गया,

"कृत्रिम गर्भाधान की विधि यदि किसी भी जानवर में आवश्यक हो, जिसमें पूरी तरह से पूरी तरह से बांझ हो गया है तो केवल स्त्री रोग में विशेषज्ञता वाले पशु चिकित्सक ही आवश्यक निदान करने के बाद किसी भी पशु नर या मादा पर प्रैक्टिस करेंगे।"

इसलिए यह तकनीकी एनिमल मेडिकल ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट को शामिल करने के लिए भारतीय पशु मेडिकल काउंसिल अधिनियम 1984 की धारा 30 (भारतीय पशु चिकित्सकों के रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों के अधिकार) और 31 (व्यावसायिक आचरण) के अनुसार संशोधित दिशानिर्देशों की मांग करता है।

केस शीर्षक: संगीता डोगरा बनाम पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय

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