कोर्ट ने सुनवाई में देरी से बचने के लिए अभियोजन पक्ष, वकीलों से दिल्ली दंगों के मामलों को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को विशेष लोक अभियोजकों और वकीलों से उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया, ताकि सुनवाई में देरी से बचा जा सके।
मौखिक टिप्पणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की ओर से आई, जब अदालत दंगों के एक मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली थी।
न्यायाधीश ने कहा,
"एफआईआर 59/2020 में मैंने काउंसल को भी सुझाव दिया कि जमानत याचिकाओं को नियमित आधार पर एक-एक करके लिया जाए, लेकिन कोई भी सहमत नहीं है। हर कोई जल्दी में है। हर कोई चिंतित है कि उसका आवेदन पहले सूचीबद्ध किया जाए। यह कभी-कभी मुश्किल हो जाता है।"
कोर्ट ने कहा कि लोक अभियोजकों और वकीलों से मामलों को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है ताकि सुनवाई में देरी न हो।
सुनवाई के दौरान, जब अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर अपने मामले को बहस के लिए उठाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद एक अन्य दंगों के मामले में दलीलें देने में व्यस्त थे, जिससे सुनवाई में देरी हुई।
शरजील इमाम की ओर से पेश अधिवक्ता मीर ने जमानत याचिकाओं के लंबित रहने के मुद्दे पर प्रकाश डाला और सुझाव दिया कि भले ही गति धीमी हो, लेकिन अदालत जिस तरह से मामले का फैसला करती है, वह सही होना चाहिए।
एडवोकेट मीर ने कहा,
"हम बार में वकील और न्यायालय के अधिकारी के रूप में परेशान हैं। हम मामलों के परिणामों के बारे में चिंतित नहीं हैं। 25 साल की गंभीर अपराध प्रथा के बाद मैं इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दों के बारे में चिंतित हूं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वे संकेत हैं जो हम समाज को भेज रहे हैं।"
आगे कहा,
"हम वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि एक समय सीमा के भीतर एक जमानत आवेदन को समाप्त किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जमानत आवेदन केवल सात दिनों से अधिक के लिए स्थगित किया जा सकता है। यह थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हम इतने बोझ से जूझ रहे हैं और हम 3 से 4 महीने के लिए जमानत आवेदन भी रखते हैं। हमारी सीमाएं हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, जमानत आवेदन 9 महीने तक लंबित रहते हैं।"
प्रस्तुत किया गया कि बार और बेंच दोनों के लिए कानूनी चुनौतियां हैं। हालांकि ऐसी चुनौतियों से सही तरीके से निपटा जाना चाहिए।
मीर ने कहा,
"हमें उन सभी चुनौतियों का सामना करना होगा और संघर्ष करना होगा। हां, गति धीमी हो सकती है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। मायने यह रखता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं।"
मीर ने कहा,
"हमारे पास बहुत सारे अभियोजन हैं जहां अभियोजन वैध है या नहीं। लेकिन मुद्दा यह है कि जब कानून की अदालत के सामने आरोपपत्र आता है, तो उसे निपटाया जाना चाहिए। हम चुनौतियों से भागते हैं। मुझे लगता है कि यदि चुनौतियां दूर नहीं हुई या यदि हम उनसे भागते हैं तो वकीलों की आत्मा मर जाएगी।"
न्यायाधीश ने इस प्रकार टिप्पणी की,
"मैं कल एक किताब पढ़ रहा था और कहा कि अनुभव आपके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में नहीं है बल्कि आप चुनौतियों का जवाब कैसे देते हैं, इसके लिए है।"
पिछले हफ्ते, न्यायाधीश ने यूएपीए और आईपीसी के तहत आरोपों से जुड़े दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले में सुनवाई में देरी पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने अभियोजन पक्ष से केवल उन दस्तावेजों के संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा जो सीआरपीसी की धारा 207 के तहत आरोपी व्यक्तियों द्वारा पेश किए गए आवेदनों में नहीं दिए जा सकते हैं।
कोर्ट ने कहा कि यदि सभी आरोपी व्यक्ति अलग-अलग तारीखों पर सीआरपीसी की धारा 207 के तहत आवेदन दाखिल कर रहे हैं और अभियोजन उन सभी में जवाब दाखिल करने का विकल्प चुनता है, इससे मुकदमे की सुनवाई में देरी होगी क्योंकि ऐसे आवेदनों में तर्कों को अलग से सुना जाना है।
न्यायाधीश ने कहा था,
"इसमें सालों लगेंगे, यह बहुत कठिन हो जाएगा।"