दिल्ली कोर्ट ने पीएमएलए मामले में जीएनसीटीडी मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत खारिज की

Update: 2022-06-18 07:07 GMT

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने इस सप्ताह के शुरू में आदेश सुरक्षित रखने के बाद जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी।

जैन को इस महीने की शुरुआत में उनकी 5 दिनों की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसे 9 जून को बढ़ा दिया गया था। जैन को पहले 9 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया था।

एजेंसी ने जैन को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने तब मामले में जैन की 14 दिन की हिरासत मांगी थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में सत्येंद्र जैन के वकील को जैन से पूछताछ के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी। एजेंसी ने जैन और अन्य के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में पांच कंपनियों और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

कथित तौर पर ये संपत्तियां अकिंचन डेवलपर्स, इंडो मेटलिम्पेक्स, पर्यास इंफोसोल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जेजे आइडियल एस्टेट आदि के नाम पर थीं।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा वर्ष 2017 में मंत्री और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक एफआईआर पर आधारित है, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि फरवरी 2015 से मई 2017 की अवधि के दौरान मंत्री ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का अधिग्रहण किया था। सीबीआई ने तब जैन के खिलाफ दिसंबर 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी।

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