एफआईआर दर्ज करने में 45 दिनों की देरी : कर्नाटक हाईकोर्ट ने ठोस स्पष्टीकरण के अभाव में आपराधिक कार्यवाही रद्द की

Update: 2022-06-23 16:07 GMT

Karnataka High Court

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही यह कहते हुए रद्द कर दी कि शिकायतकर्ता ने हमले की कथित घटना के 45 दिन बाद एफआईआर दर्ज करवाई थी और वह एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दे पाया।

जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने बी दुर्गा राम द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506 और धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही रद्द कर दी।

मामले का विवरण:

दूसरे प्रतिवादी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक तुलसी राम - आरोपी नंबर 1 पर 66,00,000 / - रुपये की राशि बकाया थी और उसने हलासूर गेट पुलिस स्टेशन में आरोपी नंबर 1 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

जब प्रतिवादी नंबर 2 (बाबू लाल) और आरोपी नंबर 1 मामले को निपटाने के लिए प्रकाश कैफे में मिले, उस समय, आरोपी नंबर 1 और याचिकाकर्ता-आरोपी नंबर 2 ने दूसरे प्रतिवादी को गंदी भाषा में गाली दी और उसके साथ मारपीट भी की।

पुलिस ने जांच के बाद याचिकाकर्ता व अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र स्वीकार कर उक्त अपराधों का संज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ता-आरोपी को समन जारी किया।

याचिकाकर्ता की दलीलें:

कथित घटना एफआईआर दर्ज करने से 45 दिन पहले की है। हालांकि, एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसके अलावा, आईपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज प्रकाश कैफे में कर्मचारियों या ग्राहकों के किसी भी बयान के अभाव में पुलिस द्वारा किसी भी पुष्ट सामग्री के अभाव में दायर आरोप पत्र बिना किसी ठोस सामग्री के है।

प्रतिवादी ने याचिका का विरोध किया:

चार्जशीट सामग्री स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित उपरोक्त अपराधों के कमीशन का खुलासा करती है और यह इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का वारंट नहीं करती है।

जांच - परिणाम:

पीठ ने एपी राज्य बनाम एम. मधुसूदन राव (2008) 15 एससीसी 582 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और कहा,

"यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी कि डेढ़ महीने पहले याचिकाकर्ता और अन्य आरोपी उसे गंदी भाषा में गाली दी और उसके साथ मारपीट की। दूसरे प्रतिवादी - शिकायतकर्ता द्वारा किसी भी प्रशंसनीय स्पष्टीकरण के अभाव में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर - आरोपी द्वेष के साथ और बिना किसी संभावित कारण के है।"

याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाई गई धाराओं के संबंध में अदालत ने कहा,

"आईपीसी की धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए पुलिस ने कोई भी सामग्री नहीं रखी है कि प्रतिवादी नंबर 2 को याचिकाकर्ता - आरोपी द्वारा किए गए कथित हमले के कारण कोई साधारण चोट लगी है। अपराध के गठन करने के लिए आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत दंडनीय, अपमान का इरादा सार्वजनिक शांति या किसी अन्य अपराध के कमीशन को भड़काने के लिए इस तरह की डिग्री का होना चाहिए।

वर्तमान मामले में कथित रूप से अपमानजनक भाषा का उपयोग याचिकाकर्ता द्वारा किया गया है - आरोपी सार्वजनिक शांति भंग या किसी अन्य अपराध के कमीशन का कारण नहीं है।"

पीठ ने कहा,

" अगर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, क्योंकि याचिकाकर्ता - आरोपी नंबर 2 की सजा की संभावना दूर और धूमिल है।"


केस टाइटल : बी दुर्गा राम बनाम राज्य बेंगलुरू सिटी सेंट्रल पीएस . द्वारा

केस नंबर: 2017 की आपराधिक याचिका संख्या 2072

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (कर) 224

आदेश की तिथि: 02 जून, 2022

उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता चंद्रहासा राय बी; R1 . के लिए एचसीजीपी एस विश्वमूर्ति

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