दमोह स्कूल हिजाब विवाद: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश पर स्कूल के जवाब पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया

Update: 2023-07-05 09:36 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर पीठ) ने हाल ही में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों को पिछले महीने गंगा जमुना स्कूल (दमोह) की मान्यता निलंबित करने के सरकार के आदेश के जवाब में स्कूल द्वारा दायर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

दमोह स्थित स्कूल वर्तमान में इन आरोपों पर राज्य सरकार की जांच का सामना कर रहा है कि स्कूल प्रबंधन अपने गैर-मुस्लिम छात्रों (हिंदू और जैन) को हिजाब पहनने के लिए मजबूर कर रहा था। यह मामला इस साल मई में तब सामने आया जब स्कूल परिसर के बाहर राज्य बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स की सराहना करते हुए एक पोस्टर चिपकाया गया, जिसमें हिजाब पहने गैर-मुस्लिम लड़कियों की तस्वीरें थीं।

स्कूल के छात्रों को कथित तौर पर हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने, उन्हें तिलक लगाने के लिए डांटने और उर्दू को अनिवार्य विषय बनाने आदि के लिए स्कूल के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी।

इस विवाद के बाद मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने 2 जून को एक सर्कुलर जारी कर गंगा जमना स्कूल का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया था। इसे चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता सोसायटी ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की बेंच के समक्ष याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार के निलंबन आदेश के कारण 1208 छात्रों के करियर पर संकट आ गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि निलंबन आदेश के विरुद्ध उसका अभ्यावेदन/उत्तर संबंधित प्राधिकारी के समक्ष लंबित है।

दूसरी ओर, राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया कि सभी 1208 छात्र, जो पहले संबंधित स्कूल में पढ़ रहे थे, पहले ही उनकी पात्रता के अनुसार अन्य स्कूलों में समायोजित कर दिए गए हैं और यदि कोई मामला अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है, तो उक्त छात्र(छात्रों) को अन्य स्कूलों में भी समायोजित किया जाएगा।

पीठ को आगे बताया गया कि स्कूल ने निलंबन आदेश पर अपना जवाब पहले ही दाखिल कर दिया है, जो अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है।

इस दलील के मद्देनजर, अदालत ने उत्तरदाताओं संख्या 1 से 4/सक्षम प्राधिकारी को जवाब पर विचार करने के बाद निर्णय लेने और 4 सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार आगे बढ़ने के निर्देश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से एडनोकेट उत्तम माहेश्वरी और प्रतिवादियों की ओर से उप महाधिवक्ता वीर विक्रांत सिंह पेश हुए।

केस टाइटल - गंगा जमुना वेलफेयर सोसायटी बनाम मध्य प्रदेश राज्य

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