इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक धमकी मामले में उत्तर प्रदेश के विधायक नाहिद हसन को जमानत देने से इनकार किया

Update: 2022-07-13 05:25 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में कैराना विधायक नाहिद हसन (Nahid Hasan) को आपराधिक धमकी के एक मामले में जमानत देने से इनकार किया।

जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ ने उनके आपराधिक इतिहास और निचली अदालत के आदेश-पत्र को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें दिखाया गया कि उन्होंने निचली अदालत के सामने पेश होने से बचने का प्रयास किया था।

मामले में एक शाहजहां द्वारा हसन और एक नवाब के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 504, 506, I.P.C के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके पति ने किराए पर सह आरोपी नवाब को एक बोलेरो पिकअप वाहन दिया था, जिसका वह वर्ष 2015 में पंजीकृत मालिक था।

पूरा मामला

यह आगे आरोप लगाया गया कि नवाब ने आवश्यक मासिक किराए का भुगतान नहीं किया और इसलिए, अंततः 22.04.2019 को, जब उन्हें पता चला कि वाहन आवेदक (हसन) के परिसर में खड़ा था, दोनों पहले शिकायतकर्ता और उसका पति वहां वाहन देखने गया और तभी उन्हें आवेदक (हसन) का फोन आया जिसने उन्हें धमकी दी और वापस जाने के लिए कहा।

यह उनका मामला था कि उन्हें भी गाली दी गई और जान से मारने की धमकी दी गई और यहां तक कि धमकी भी दी गई कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाया दिया जाए। उसका पति डर के मारे थाना कोतवाली गया जिसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक को गाड़ी के खड़े होने के स्थान पर भेजा गया और फिर एक धमकी भरा फोन आया और पहले शिकायतकर्ता को गालियां दी गईं और जान से मारने की धमकी दी गई।

हसन के वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि घटना एक छोटा अपराध है और अन्यथा अभियोजन पक्ष के अनुसार, वाहन को आरोपी नवाब को किराए पर दिया गया था। आवेदक को वाहन नहीं सौंपा गया था।

दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि आवेदक समन की तामील के बावजूद अदालत में पेश होने से बच रहा था और इस बात की संभावना है कि वह वर्तमान मामले में मुकदमे में सहयोग नहीं कर रहा है, और वह फरार हो सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना और गवाहों को धमकाना इस तथ्य के बावजूद कि वह एक जन प्रतिनिधि है

कोर्ट की टिप्पणियां

पक्षों के वकील को सुनने और रिकॉर्ड को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि हालांकि अभियोजन के मामले के अनुसार, विचाराधीन वाहन आवेदक को पहले मुखबिर और उसके पति द्वारा नहीं दिया गया था, लेकिन उक्त वाहन को आवेदक का परिसर से बरामद कर लिया गया था।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि उसके पास 17 मामलों का आपराधिक इतिहास है और ट्रायल कोर्ट के आदेश-पत्र के अनुसार, 03.03.2021 को समन की तामील के बावजूद, आवेदक ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने से बचता रहा। एक अन्य मामले में गिरफ्तार होने के बाद ही उन्हें इस मामले में 29.01.2022 को रिमांड पर लिया गया था।ॉ

कोर्ट ने कहा,

"इन परिस्थितियों में, अब तक, आवेदक के आपराधिक इतिहास और ट्रायल कोर्ट के आदेश-पत्र को देखते हुए, जो आवेदक की अनुपस्थिति और आवेदक द्वारा ट्रायल में सहयोग न करने और उनके एक होने की आशंका को दर्शाता है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को धमकी देने की आशंका, यह अदालत आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है। आवेदक पहले मुखबिर और उसके पति के साक्ष्य के बाद निचली अदालत द्वारा वर्तमान में दर्ज किए जाने के बाद जमानत की अपनी प्रार्थना को नवीनीकृत कर सकता है।"

कोर्ट ने इसके साथ ही जमानत याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल - नाहिद हसन बनाम यू.पी. राज्य [आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 8054 ऑफ 2022]

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ 317

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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