COVID-19 की तीसरी लहर: उत्तराखंड हाईकोर्ट 10 जनवरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से केवल विशेष मामलों की सुनवाई करेगा
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने COVID-19 वायरस के प्रसार से मानव जीवन के लिए आसन्न खतरे और इससे प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए 10 जनवरी से केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से मामलों को लेने का फैसला किया।
कोर्ट के वादियों, अधिवक्ताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों को देखते हुए यह फैसला लिया गया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेश के तहत माननीय हाईकोर्ट में दिनांक 10.01.2022 (सोमवार) से व्यापार के लेनदेन के लिए निम्नलिखित निर्देशों के साथ एक अधिसूचना जारी की गई।
अधिसूचना में कहा गया कि अगले आदेश तक माननीय न्यायालय द्वारा केवल निम्नलिखित प्रकार के मामलों को ही लिया जाएगा-
(ए) सभी ताजा मामले।
(बी) निम्नलिखित श्रेणी के लंबित मामले-
(ए) जमानत आवेदन, (बी) रिट याचिका आपराधिक (डब्ल्यूपीसीआरएल), (सी) सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध आवेदन, (डी) रिट याचिकाएं (बंदी प्रत्यक्षीकरण), (ई) रिट याचिकाएं बेदखली, संपत्ति से बेदखली या इसके विध्वंस के खिलाफ राहत की मांग करने वाले मामले, (च) संपत्ति को प्रभावित करने वाले कुर्की, नीलामी, या इसी तरह के किसी भी कानूनी उपाय के खिलाफ राहत की मांग करने वाली रिट याचिकाएं, (छ) पूर्वोक्त मामलों में पारित आदेशों के विरुद्ध विशेष अपील (ज) तत्काल आवेदन। इसके अलावा कोई अन्य मामला, निर्देशानुसार, संबंधित पीठ के समक्ष उल्लेख किए जाने पर।
गौरतलब है कि कई मीडिया पोर्टलों ने बताया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज रवींद्र मैथानी और एक अन्य न्यायाधीश की पत्नी COVID-19 से संक्रमित हो गईं।
संबंधित समाचारों में, राज्य में बढ़ते COVID-19 मामलों और सामूहिक समारोहों से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर, गुजरात हाईकोर्ट ने केवल 10 जनवरी से अगले आदेश तक वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करने का निर्णय लिया।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि कई हाईकोर्ट ने COVID-19 की स्पष्ट तीसरी लहर को देखते हुए वर्चुअल हियरिंग मोड में सुनवाई करने का फैसला किया है। इनमें गुवाहाटी हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट आदि शामिल हैं।
अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें