COVID-19: एनसीडीआरसी ने 17 मई से 21 मई, 2021 तक सामान्य कामकाज को निलंबित किया; वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी जरूरी मामलों की सुनवाई
दिल्ली एनसीटी में COVID-19 मामलों में खतरनाक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने 17 मई से 21 मई, 2021 तक के अपने सामान्य कामकाज को निलंबित कर दिया है।
इस अवधि के दौरान दिन-प्रतिदिन NCDRC अध्यक्ष द्वारा नामित बेंचें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अत्यंत आवश्यक मामलों की सुनवाई करेंगी।
काउंसिल /पक्षकार अपने जरूरी मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए jr.ncdrc@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से संयुक्त रजिस्ट्रार, एनसीडीआरसी से संपर्क कर सकती हैं। उन्हें उक्त ई-मेल में अत्यावश्यकता के आधारों का विशेष रूप से उल्लेख करना होगा।
इस अवधि के दौरान सूचीबद्ध बाकी मामलों को अब दो सप्ताह की अग्रिम सूचना देने के बाद रजिस्ट्री द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा।
अत्यंत आवश्यक मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए निर्धारित पैरामीटर निम्नानुसार हो सकते हैं:
1. जिन मामलों में पक्षकारों ने राज्य आयोग / जिला फोरम के समक्ष कार्यवाही के रुकने के लिए प्रार्थना की है;
2. अपील की गई अपीलें दायर की जाती हैं, जिसमें पक्षकारों का रहना आवश्यक है;
3. नीचे दिए गए फॉर्म द्वारा जारी किए गए जमानती, गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए आवेदन;
4. संपत्ति संलग्न करने के लिए फॉर्म द्वारा पारित आदेशों के रहने की मांग करने वाले आवेदन;
5. ऐसे मामले जिनमें सुप्रीम कोर्ट / हाईकोर्ट किसी विशेष दिन पर किसी मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश देता है या किसी विशिष्ट अवधि के दौरान किसी मामले का निर्णय करता है;
6. उपभोक्ता शिकायतों को वापस लेने के लिए आवेदन।
7. अपील, पुनरीक्षण याचिकाएं और कोई अन्य आवेदन आदि;
पहले की तारीखों में पारित आदेशों के अनुसार जमा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाले आवेदन।
नीचे वर्णित मामलों को अति आवश्यक मामलों के रूप में नहीं माना जाएगा:
1. प्रवेश सुनवाई के लिए सूचीबद्ध सभी मामले, जिसमें राज्य आयोग या जिला फॉर्म द्वारा पारित आदेश की मांग नहीं है;
2. सभी अंतिम सुनवाई मामले;
3. एनसीडीआरसी द्वारा तय की गई उपभोक्ता शिकायत में पक्षकारों द्वारा दायर निष्पादन आवेदन;
4. निर्देशों के लिए सूचीबद्ध अनुप्रयोग;
5. रिकॉर्ड अतिरिक्त दस्तावेजों आदि को लेने के लिए आवेदन;
6. लिखित सिनोप्सिस दाखिल करने में देरी के लिए अनुकंपा की मांग करने वाला आवेदन;
7. पक्षकारों के निहितार्थ के लिए आवेदन;
8. रिव्यू की मांग करने वाले आवेदन;
9. बहाली के लिए आवेदन
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