COVID 19: दिल्ली हाईकोर्ट और जिला कोर्ट तीन जनवरी से 15 जनवरी, 2022 तक वर्चुअल मोड से सुनवाई करेंगे
दिल्ली हाईकोर्ट और जिला कोर्ट तीन जनवरी से 15 जनवरी, 2022 तक केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करने जा रही हैं।
30 दिसंबर, 2021 को जारी कार्यालय आदेश में कहा गया:
"दिल्ली में COVID 19 मामलों में अचानक उछाल और जीएनसीटीडी द्वारा दिल्ली में 'येलो अलर्ट' जारी करने के मद्देनजर, माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि यह न्यायालय 03.01.2022 स, मामलों को सूचीबद्ध करने के संबंध में मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से मामलों को उठाएगा। रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) की अदालतें भी केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से मामलों को उठाएंगी।"
आदेश में कहा गया,
"दिल्ली में जिला न्यायालय भी 03.01.2022 से केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से अदालतों का आयोजन करेंगे। अदालतों के वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग लिंक वेबसाइट/वाद-सूची (ओं) पर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीश, डीजी (कारागार) के परामर्श से यूटीपी के रिमांड के विस्तार के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे। जहां भी आवश्यक हो यूटीपी को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जा सकता है।
आदेश के अनुसार, कहा गया कि उपरोक्त व्यवस्था 15.01.2022 तक जारी रहेगी और जल्द ही पूरी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन और समीक्षा की जाएगी।
आदेश में आगे कहा गया,
"अदालतों में आने के लिए आवश्यक कोर्ट-स्टाफ सहित सभी हितधारक खुद को पूरी तरह से वैक्सीनेट करें और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सोशल-डिस्टेंसिंग और COVID 19 प्रोटोकॉल, दिशा-निर्देशों, निर्देशों आदि के मानदंडों का सख्ती से पालन करेंगे।"
अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें