कोर्ट सभी COVID-19 पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश देने वाला परमादेश जारी नहीं कर सकता: मद्रास हाईकोर्ट

Update: 2021-06-10 02:57 GMT

मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने COVID-19 के कारण मरने वालों (एडवोकेट्स सहित) के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट सभी COVID-19 पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश देने वाला परमादेश जारी नहीं कर सकता है, चाहे उसके परिवार वित्तीय स्थिति कैसी भी हो।

मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने COVID-19 के कारण मरने वाले अधिवक्ताओं के आश्रितों या वारिसों के लिए मुआवजे की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने कहा कि,

"यह राज्य के लिए नीति का विषय है कि वह यह तय करें कि व्यक्तियों के एक वर्ग को और किस हद तक मुआवजा दिया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विभिन्न वर्ग के लोग मुआवजे की मांग करेंगे और यह राज्य के विशेष क्षेत्र का मामला है। न्यायालय अधिमान्य उपचार के लिए अधिवक्ताओं को नहीं चुन सकता है क्योंकि इस क्षेत्र के अधिकांश अधिकारी अधिवक्ता हैं।"

अदालत ने एक अन्य याचिका पर विचार किया, जिसमें पर्याप्त और आवश्यक राशि का मुआवजा देने और अन्य राहत उपाय प्रदान करने की मांग की गई थी;

- COVID-19 के कारण मृतक परिवार के परिजनों को,

-दोनों माता-पिता के बच्चों के कल्याण के लिए, जिनकी COVID-19 महामारी में मृत्यु हो गई और,

-याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर COVID-19 महामारी में मृतकों के रिश्तेदारों को पर्याप्त राहत देने के लिए अंतिम संस्कार के खर्च को दिया जाए।

कोर्ट ने कहा कि,

"इस न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने की आदत बन गई है, कभी-कभी खुद के प्रचार के लिए और असाधारण आदेश प्राप्त करने के लिए कि न्यायपालिका पारित करने के लिए सक्षम नहीं हो सकता है। यह है नीति का विषय है कि क्या कोई राज्य किसी आपदा या आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने या किस हद तक राहत देने का निर्णय करता है।"

कोर्ट ने कहा कि कुछ वर्गों के व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए चाहे भोजन के माध्यम से या वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर दोनों पर कई योजनाएं बनाई गई हैं और यह सबसे अच्छी चीज यह होगी कि ऐसे न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना इस तरह के मामलों को कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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